बिना लाइसेंस के ठेले पर भी नहीं बेच सकेंगे सिंघाड़ा-पकौड़ी

अब बिना फूड लाइसेंस के लिए ठेले पर भी सिंघाड़ा-पकौड़ी नहीं बेच सकेंगे। इसके उल्लंघन पर छह माह तक जेल और पांच लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है। इस आशय का निर्देश अनुमंडल अधिकारी धालभूम ने जारी किया।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 05:41 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 05:41 PM (IST)
बिना लाइसेंस के ठेले पर भी नहीं बेच सकेंगे सिंघाड़ा-पकौड़ी
खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

जमशेदपुर : अब बिना फूड लाइसेंस के लिए ठेले पर भी सिंघाड़ा-पकौड़ी नहीं बेच सकेंगे। इसके उल्लंघन पर छह माह तक जेल और पांच लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है। इस आशय का निर्देश अनुमंडल अधिकारी, धालभूम ने गुरुवार को जारी किया, जिसमें अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को यथाशीघ्र अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिए पंजीकरण कराने को कहा गया है। एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने कहा कि खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरर, मांस-मछली-अंडा दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट का विक्रय करने वाले दवा दुकान, सरकारी व गैर सरकारी परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम, ठेला, खोमचा संचालक आदि को भी foscos.fssai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हुए जल्द से जल्द पंजीकरण करना है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

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