होटल अलकोर मामला : राजू भालोटिया को फ‍िर न‍िराशा लगी हाथ, नहीं मिली जमानत Jamshedpur News

Hotel Alcor Case. जमशेदपुर के बिष्‍टुपुर स्थित होटल अलकोर में देह व्यापार संचालित करने के मामले में आरोपित राजू भालोटिया को अदालत से एक बार फ‍िर निराशा हाथ लगी है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 01:33 PM (IST) Updated:Sat, 06 Jun 2020 01:33 PM (IST)
होटल अलकोर मामला : राजू भालोटिया को फ‍िर न‍िराशा लगी हाथ, नहीं मिली जमानत  Jamshedpur News
होटल अलकोर मामला : राजू भालोटिया को फ‍िर न‍िराशा लगी हाथ, नहीं मिली जमानत Jamshedpur News

जमशेदपुर, जासं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के बिष्‍टुपुर स्थित होटल अलकोर में देह व्यापार संचालित करने के मामले में आरोपित राजू भालोटिया को अदालत से एक बार फ‍िर निराशा हाथ लगी है। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने शनिवार को भालोटिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी । अर्जी पर न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित रखा गया था।

 गौरतलब है कि इसी मामले के अन्य आरोपित होटल अल्‍कोर के  मालिक राजीव सिंह दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश  मंगोतिया, रजत जग्गी, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल एवं शरद पोद्दार की जमानत अर्जी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत से  खारिज हो चुकी है। जिला जज से पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत भी जमानत खारिज कर चुकी है। 26 अप्रैल को डीएसपी अरबिंद कुमार की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ देह व्यापार का धंधा संचालित किये जाने की प्राथमिकी बिष्‍टुपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। कोलकाता की युवती समेत अन्य आरोपित विगत एक माह से जेल में बंद हैं।

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