कदमा गणेश पूजा मैदान में आज से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा

मैदान और आस-पास किसी भी प्रकार का हिसक जुलूस धरना या प्रदर्शन घेराव रोड जाम करना पुतला दहन आदि करना निषेध होगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 10:31 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 10:31 PM (IST)
कदमा गणेश पूजा मैदान में आज से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा
कदमा गणेश पूजा मैदान में आज से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा

जासं, जमशेदपुर : धालभूम के अनुमंडल अधिकारी के आदेश पर कदमा गणेश पूजा मैदान में 23 अक्टूबर से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। आदेश के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन एवं लोक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था रहेगी। मैदान और आस-पास किसी भी प्रकार का हिसक जुलूस, धरना या प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम करना, पुतला दहन आदि करना निषेध होगा। अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डंडे, तीर धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना निषेध रहेगा। उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडियाकर्मी पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना वर्जित होगा। कोई भी राजनीतिक दल बिना पूर्वानुमति के कोई सभा/जुलूस नहीं निकालेंगे। उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे, लेकिन यह आदेश कार्यावधि के दौरान पांच या इससे अधिक सरकारी या गैर सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा अर्चना की नियत से एकत्रित व्यक्तियों, धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगा। सिख एवं नेपाली समुदाय के लिए धार्मिक रीति- रिवाज के अनुरूप कृपाण एवं खुखरी रखकर चलने पर उनके विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा।

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