सघन आबादी क्षेत्र से पटाखा दुकान हटाने को दाखिल है जनहित याचिका

जुगसलाई में लंबे समय से पटाखा का अवैध भंडारण होता है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Oct 2020 10:31 PM (IST) Updated:Fri, 30 Oct 2020 10:31 PM (IST)
सघन आबादी क्षेत्र से पटाखा दुकान हटाने को दाखिल है जनहित याचिका
सघन आबादी क्षेत्र से पटाखा दुकान हटाने को दाखिल है जनहित याचिका

जासं, जमशेदपुर : जुगसलाई जैसी सघन आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा की बिक्री पर रोक और दुकान हटाने को उमेश प्रसाद ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर रखी है। याचिका 17 जून को दाखिल की गई थी, जिस पर अभी सुनवाई नहीं हो पाई हैं। याचिकाकर्ता ने आबादी क्षेत्र से दूर दुकानें खोलने और इसकी बिक्री की मांग की है। गौरतलब है जुगसलाई में हमेशा पटाखा दुकानें खुली रहती है, जबकि विक्रेताओं का लाइसेंस नवीकरण नहीं है। बावजूद पटाखा की बिक्री होती है। अग्निशमन विभाग ने भी जिला प्रशासन को जुगसलाई में सघन आबादी के बीच पटाखा करने पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। जुगसलाई में लंबे समय से पटाखा का अवैध भंडारण होता है। इसकी बिक्री की जाती है, जो मानव जीवन के लिए खतरा है।

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