अजय शर्मा हत्याकांड में एक गिरफ्तार, दो ने किया सरेंडर

बहुचर्चित व्यवसायी अजय शर्मा हत्याकांड मामले पर गुरुवार को रांची उच्च न्यायालय में पहली सुनवाई के दौरान आरोपित पक्षों द्वारा दायर जमानत याचिका को न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में फैसले को सुरक्षित रखते हुए कांटेस्टेड खारिज कर दिया गया है..

By JagranEdited By: Publish:Sun, 31 Jan 2021 08:10 AM (IST) Updated:Sun, 31 Jan 2021 08:10 AM (IST)
अजय शर्मा हत्याकांड में एक गिरफ्तार, दो ने किया सरेंडर
अजय शर्मा हत्याकांड में एक गिरफ्तार, दो ने किया सरेंडर

संसू, घाटशिला : बहुचर्चित व्यवसायी अजय शर्मा हत्याकांड मामले पर गुरुवार को रांची उच्च न्यायालय में पहली सुनवाई के दौरान आरोपित पक्षों द्वारा दायर जमानत याचिका को न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में फैसले को सुरक्षित रखते हुए कांटेस्टेड खारिज कर दिया गया है। हत्याकांड को अंजाम देने के मामले में नबावकोठी निवासी गुलाम मोहम्मद, एमडी वसीम और एमडी फिरोज पर अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 323, 341, 307, 504, आईपीसी धारा के तहत नामजद आरोपित बनाया गया है। आरोपित पक्ष के वकीलों द्वारा 22593/2020 के तहत 22 नवंबर को जमानत याचिका की अपील दायर मामले पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों की लंबी बहस के बाद देर शाम मामले का फैसला सामने आया। जिसमें मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद वसीम को उच्च न्यायालय में आत्मसमर्पण कराया गया। मालूम हो कि गत वर्ष जमीन जायदाद के मामले में आपसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम देते हुए आरोपितो द्वारा मुख्य शहर स्थित आवास के समीप 5 सितंबर 2020 को अजय शर्मा पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था। मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में सरकारी अधिवक्ता के रूप में बिशभर शास्त्री, जसविदर मजूमदार, माधुलिका दासगुप्ता, देवेश आजमानी, सपना कुमारी व अंकित कुमार रहे। वहीं अभियुक्त पक्ष की तरफ से अधिवक्ता के रूप में दीपक कुमार, लाल चंद्रहास नाथ शाहदेवलाल अदालत की पेशी में मौजूद रहे। सीओ ने किया विभिन्न बालू घाटों का निरीक्षण : शनिवार को अंचलाधिकारी हीरा कुमार ने प्रखंड के विभिन्न बालू घाटों का औचक निरीक्षण किया। उन्हें शिकायत मिली थी कि बालू घाटों से बालू का अवैध ढंग से उठाव किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बामडोल, मधुआबेड़ा, व गुहियापाल स्वर्णरेखा बालू घाट का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान अंचालधिकारी को किसी भी बालू घाट पर बालू का अवैध उठाव नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसके बाद उन्होंने बाकदह गांव में आरबी ईंट भट्ठा का भी निरीक्षण किया। मौके पर बीडीओ राजेश कुमार साहू, थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रफाएल मुर्मू समेत कई पुलिस जवान उपस्थित थे। आ‌र्म्स एक्ट का आरोपिता गया जेल : जादूगोडा थाना क्षेत्र के संखोडीह गांव का देवेन लोहार को पुलिस ने आ‌र्म्स एक्ट 2012 के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2012 में पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। वह जमानत पर रिहा था। लेकिन पुन: दोषी सिद्ध होने पर घाटशिला एसीजेएम न्यायालय ने जमानत को रद करते हुए वारंट जारी किया था। जिसके बाद जादूगोडा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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