अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा ज्यादा भाग-दौड़, आश्रितों को भी मिलेगी राहत

अक्सर देखा जाता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में पेंशन लेने के लिए बुजुर्गों को लंबी लाइन लगनी पड़ती है। बैंक के द्वारा हजारों दस्तावेज मांगे जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने बैंकों को ताकीद की है कि बुजुर्गों को परेशान नहीं किया जाए।

By Jitendra SinghEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 06:00 AM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 09:49 AM (IST)
अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा ज्यादा भाग-दौड़, आश्रितों को भी मिलेगी राहत
अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा ज्यादा भाग-दौड़

जमशेदपुर : केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि कागजात मांग कर पेंशनभोगियों को परेशान करना बंद करें। केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद अब पेंशनभोगियों को पेंशन के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को दिशा निर्देश देते कहा है कि पेंशन वितरण प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए परेशान न हो।

सरकार ने कहा है कि पेंशनभोगी की मौत होने पर पति-पत्नी या परिवार के सदस्यों को अनावश्यक दस्तावेज मांग कर किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का भुगतान करे। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के बारे में बताया कि विभाग के पास कई ऐसे मामले आए जब वरिष्ठ नागरिकों को रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए दौड़ना पड़ा। यही नहीं विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए जिसमें पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक के परिजनों को पेंशन देने वाली  बैंकों से विवरण और कागजात की मांग की गई। जबकि यह पारिवारिक पेंशन की शुरूआत के लिए आवश्यक नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पेंशन भोगियों सहित सभी नागरिकों को विशेष कर कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार की होने वाली असुविधाओं से मुक्त करना होगा।

मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करने पर ही मिलने लगेगा पारिवारिक पेंशन

केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि यदि मृतक पेंशनभोगी का परिवार के सदस्यों को परेशान किए बिना मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करते ही पेंशन की शुरूआत कर देना चाहिए। इसके साथ ही यदि पति या पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट था, वहां पर पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए एक साधारण पत्र आवेदन पत्र जमा करवा लेना चाहिए। जहां पति-पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं है वहां दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले फार्म-14 में एक साधारण आवेदन के माध्यम से पारिवारिक पेंशन की शुरूआत को सही माना जाएगा।

केंद्र सरकार ने विशेष जागरूकता अभियान चलाने का दिया निर्देश

केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन देने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि वह विशेष जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पेंशनभोगियों को सही जानकारी मिल सके और बेकार परेशान नहीं हो सके।

बैंकों को वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी

केंद्र सरकार ने पेंशन देनेवाली बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक की वेबसाइट पर एक नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर को डिस्पले किया जाए ताकि पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन देने में किसी प्रकार कीेई परेशानी हो तो उनके नंबर पर संपर्क किया जा सकता है 

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