Night Curfew : जमशेदपुर में नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से, ये गलती नहीं करें भूलकर Dhara 144

Night Curfew Lockdown in Jamshedpur Jharkhand पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमशेदपुर में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है जिसमें रात आठ बजे के बाद सारे दुकान होटल रेस्टोरेंट मॉल आफिस आदि बंद हो जाएंगे। आपको इन नियमों का करना होगा पालन।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 09:20 AM (IST) Updated:Fri, 09 Apr 2021 09:21 PM (IST)
Night Curfew : जमशेदपुर में नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से, ये गलती नहीं करें भूलकर Dhara 144
दिन में भी पांच से ज्यादा लोग जुटे तो होगी कार्रवाई।

जमशेदपुर, जासं। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। ताबड़तोड़ संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिसके डर से इतने लोग वैक्सीन लेने पहुंचने लगे कि वैक्सीन भी खत्म हो गया है। दूसरी ओर, पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमशेदपुर में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसमें रात आठ बजे के बाद सारे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, आफिस आदि बंद हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन से ज्यादा दुकानदार डरे हुए हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि वे शाम छह बजे ही अपनी दुकान का शटर गिराना शुरू कर देंगे।

इसकी वजह बताते हुए साकची बाजार के एक दुकानदार ने बताया कि उनका एक स्टाफ कांड्रा और दूसरा गोविंदपुर से आता है, उसे घर पहुंचने में करीब एक घंटा लग जाता है। यदि रात आठ बजे हमने दुकान बंद की, तो रास्ते में पुलिस उसका जीना हराम कर देगी। पिछली बार पुलिस ने ऐसा डंडा चलाया था कि उसके हाथ में काफी चोट लगी थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी करीब एक माह तक वह दुकान नहीं आ रहा था। इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना है। वैसे भी दुकान का माल समेटने और शटर लॉक करने में आधा घंटा लग जाता है।

प्रशासन ने भी किया चाक-चौबंद इंतजाम

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी चाक-चौबंद इंतजाम किया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने बुधवार को जिला सभागार में जिले के वरीय पदाधिकारी, इंसिडेंट कमांडर समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कांटैक्ट ट्रेसिंग, उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधा, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन बनाने व सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को आने वाले त्योहार रामनवमी व रमजान में भी शारीरिक दूरी व मास्क का अनुपालन कराने के लिए अभी से तैयारी करने को कहा।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार व इसके रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया हैं। कृपया इन नियमों का सख्ती से पालन करें। इसके अतिरिक्त घर से बाहर सिर्फ़ अति आवश्यक हो तभी निकलें और निकलने पर मास्क पहनें एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। @HemantSorenJMM pic.twitter.com/Ps0DVH0v6g— DC East Singhbhum (@DCEastSinghbhum) April 7, 2021

दिन में भी पांच से ज्यादा लोग जुटे तो होगी कार्रवाई, इन नियमों का करना होगा पालन शादी में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी।  धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी।  किसी सार्वजानिक जगह पर पांच लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही।  सभी स्कूल बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि, 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास चल सकती है। ये कक्षाएं अनिवार्य नहीं होंगी, अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी।  सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध।  सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है।  सभी रेस्टोरेंट में क्षमता से 50 फीसद ग्राहकों को ही बैठने की अनुमति रहेगी।  बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए। सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात आठ बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी।  किसी भी सरकारी आफिस, धार्मिक या प्रार्थना की जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी।

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