Incab Jamshedpur : एनसीएलटी ने प्रभावी रखा पूर्व का आदेश, अगली सुनवाई 28 सितंबर को

Incab Jamshedpur. नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने इंकैब मामले में जयंतो बनर्जी द्वारा दायर याचिका पर 27 अगस्त को दिए गए आदेश को ही प्रभावी रखा है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Wed, 09 Sep 2020 09:10 AM (IST) Updated:Wed, 09 Sep 2020 01:53 PM (IST)
Incab Jamshedpur : एनसीएलटी ने प्रभावी रखा पूर्व का आदेश, अगली सुनवाई 28 सितंबर को
Incab Jamshedpur : एनसीएलटी ने प्रभावी रखा पूर्व का आदेश, अगली सुनवाई 28 सितंबर को

जमशेदपुर, जासं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने इंकैब मामले में जयंतो बनर्जी द्वारा दायर याचिका पर 27 अगस्त को दिए गए आदेश को ही प्रभावी रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

इंकैब यूनियन, कोलकाता के महासचिव जयंतो बनर्जी ने कंपनी के दिवालिया को लेकर एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी। मंगलवार को न्यायधीश बंशीलाल भट्ट, न्यायिक सदस्य अनंत विजय सिंह व सदस्य तकनीक वीपी सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुना। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत इस याचिका में भी 27 अगस्त के आदेश को ही प्रभावी रखा गया है। जिसके तहत परिसमापक शशि अग्रवाल इंकैब की नीलामी संबंधी प्रक्रिया में कोई भी पहल करते हैं तो यह असंवैधानिक होगा। कोर्ट की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई।

कोर्ट ने पक्षकार बनाने से किया इंकार

सुनवाई के दौरान कमला मिल्स व फॉक्सवा कंपनी के प्रतिनिधि ने कोर्ट से उन्हें भी पक्षकार बनाने की मांग की। उनका कहना था कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं इसलिए कोर्ट में उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति मिले। इस पर कोर्ट ने दोनों कंपनियों को पक्षकार बनाने से इंकार कर दिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि इस मामले में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को पक्षकार बनाया जा चुका है। ऐसे में व्यक्तिगत पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है।

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