Mango Misdeed Case: दो चिकित्सकों ने कहा, नर्सिंग होम में नहीं हुआ था गर्भपात

मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष की अदालत में साकची के एक नर्सिंग होम के चिकित्सक प्रीतम हंसराज और राजीव कुमार की गवाही हुई। अदालत को बताया नर्सिंग होम में गर्भपात नहीं हुआ था।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Sun, 22 Aug 2021 05:59 PM (IST) Updated:Sun, 22 Aug 2021 05:59 PM (IST)
Mango Misdeed Case: दो चिकित्सकों ने कहा, नर्सिंग होम में नहीं हुआ था गर्भपात
पुलिस एक नाबालिग को लेकर नर्सिंग होम में फरवरी 2018 को आई थी।

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। मानगो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष की अदालत में साकची के एक नर्सिंग होम के चिकित्सक प्रीतम हंसराज और राजीव कुमार की गवाही हुई। अदालत को बताया नर्सिंग होम में गर्भपात नहीं हुआ था। पुलिस एक नाबालिग को लेकर नर्सिंग होम में फरवरी 2018 को आई थी। नर्सिंग होम के रजिस्टर भी उपलब्ध है। नाबालिग से पहले दो महिला और एक पुरुष पुलिस के पूछताछ के बाद नर्सिंग होम में आए थे।

गौरतलब है कि नाबालिग ने पुलिस को पूछताछ में जानकारी दी थी कि उसके साथ दुष्कर्म करने वालों ने उसका गर्भपात साकची के एक नर्सिंग होम में कराया था। इसी आधार पर पुलिस पूछताछ को नर्सिंग होम गई थी। शनिवार से पहले अदालत में तीन गवाहों हो चुकी है। अधिवक्ता गौरव कुमार पाठक ने बताया कि मानगो थाना की पुलिस ने दुष्कर्म मामले में नौ लोगों का बयान केस डायरी में लिया है, लेकिन मामले में पुलिस ने गवाह नहीं बनाया था। ऐसे लोगों को गवाह बनाने की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए नौ लोगों को गवाही के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था। इन नौ लोगों में होटल हाइवे के मैनेजर अवधेश कुमार पाठक, होटल संचालक संजीत दत्ता, पोटका उत्क्रमित विद्यालय के हेडमास्टर रूही दास मुंडा, परसुडीह बारीगोड़ा के अमर कुमार चौबे, सहारा सिटी के कौशब तिवारी, मानगो आजादनगर के मो. अहमद, साकची के एक नर्सिंग होम के संचालक प्रीतम हंसराज, मानगो के सुशील कुमार सिंह और एक नर्सिंग होम की नर्स कल्याणी दास शामिल है।

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