Jharkhand Lockdown Extention Again : झारखंड में 13 मई तक फिर बढ़ा लॉकडाउन, जो आपको जानना जरूरी है

Lockdown Latest News. जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में आंशिक लॉकडाउन लागू है। इसकी अवधि 5 मई यानी बुधवार तक थी। अब इसे एकबार फिर बढ़ा कर 13 मई तक कर दिया गया है। हालांकि नियमों में खास बदलाव नहीं किया गया है। ये जो आपको जानना जरूरी है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 02:05 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 09:26 AM (IST)
Jharkhand Lockdown Extention Again : झारखंड में 13 मई तक फिर बढ़ा लॉकडाउन, जो आपको जानना जरूरी है
लाॅकडाउन को लेकर झारखंड सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं।

जमशेदपुर, जासं। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में आंशिक लॉकडाउन लागू है। इसकी अवधि 5 मई यानी बुधवार तक थी। अब इसे एकबार फिर बढ़ा  कर 13 मई तक कर दिया गया है। हालांकि, नियमों में खास बदलाव नहीं किया गया है। खास बदलाव यह है कि राज्य सरकार के कार्यालय दो बजे की बजाय फुल टाइम खुलेंगे। ये जो आपको जानना जरूरी है।

इससे पहले कयास लगने लगा था कि नया लॉकडाउन और सख्ती से लागू किया जाएगा। कहा जा रहा था कि अभी दोपहर दो बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति है, जबकि नए आदेश में इसे दोपहर 12 बजे तक कर दिया जाएगा। हालांकि, एेसा नहीं हुआ। तकरीबन सभी नियम पूर्व की तरह रहेंगे। बाजार में इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि सरकार बसों का परिचालन बंद कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम दिख रही थी, क्योंकि बसों में पहले से ही यात्री कम मिल रहे हैं। यात्रियों के नहीं मिलने से रेलवे ने कुछ ट्रेनों को बंद कर दिया है और कुछ को बंद करने जा रही है। टिकट बुक कराने से कहीं अधिक टिकट लौटाने वाले की संख्या हो गई है।

22 अप्रैल से शुरू हुआ था आंशिक लाॅकडाउन

ज्ञात हो कि इससे पहले 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। जिसमें दुकानों को शाम छह बजे बंद करने का आदेश था। इसके बाद 30 अप्रैल से पांच मई तक के लिए जो आदेश लागू हुआ, उसमें दुकानों को दोपहर दो बजे तक ही बंद करने को कहा गया। हालांकि दो बजे के बाद भी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन तीन बजे तक पुलिस और प्रशासन के लोग दुकानों को जबरन बंद करा दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगे इस लॉकडाउन में आवश्यक वस्तु को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रखी जा रही हैं। इसमें सोना-चांदी, कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक आदि शामिल है। 15 मइ तक पहले के गाइडलाइन का ही अनुपालन होगा।

लाॅकडाउन के दौरान ये सेवाएं पहले की तरह रहेंगी चालू

• दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें

•  जन वितरण प्रणाली की दुकान, दोपहर दो बजे तक।

• पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट।

• राशन दुकान, किराना स्टोर दोपहर दो बजे तक खुलें रहेंगे। होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

•  फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं, खुली रहेंगी। दोपहर दो बजे तक ही इजाजत।

•  होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है. लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है.।

• नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।

•  सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी।

• वैसी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे।

•  सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।

• कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी।

•  औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी।

• निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है दोपहर दो बजे तक।

• निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। दोपहर दो बजे तक।

• ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी दोपहर दो बजे तक।

• जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी दोपहर दो बजे तक।

• वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे दोपहर दो बजे तक।

• कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गई है।

•  भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे। आधे कर्मचारी के साथ दोपहर दो बजे तक।

• बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे। आधा कर्मचारी ही रहेंगे। दोपहर दो बजे तक

• राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय फुल टाइम खुले रहेंगे।

• समाहरणालय खुला रहेगा।

• नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे।

• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे।

• कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी।

• शराब दुकानें भी खुली रहेंगी। दोपहर दो बजे तक।

आंशिक लाॅकडाउन के दौरान ये सेवाएं रहेंगी बंद

• सभी धार्मिक स्थानों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा।

• सभी सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना प्रतिबंधित रहेगा।

• शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है, जबकि श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

• धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है।

• स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।

• झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है

•  सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।

• सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

• स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।

• बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा।

• हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

•  किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

बाहर से आनेवाले हर प्रवासी की कोरोना जांच कर दिया गया अनिवर्य

झारखंड की हेमंत सरकार ने कोरोना को लेकर सख्ती बढा दी है। राज्य के गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया है, जिसमें गांवों में कोरोना फैलने की आशंका जताई गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने साफ कहा है कि झारखंड में आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों की रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी उन्हें सात दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। सात दिन के बाद घर जाते समय भी उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। यदि इस अवधि में कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी कोविड प्रोटोकॉल के तहत देखभाल की जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने बढ़ाये कदम। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील सरकार। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दें.. जांच कराएं #corona को हराएं.. हारेगा #corona जीतेगा #Jharkhand pic.twitter.com/YHaaqAQISf— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 5, 2021

क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था

All migrant workers returning to the state shall be tested (RAT) on arrival. Those testing COVID negative shall be isolated for 7 days at govt facilities. While those testing positive shall be managed as per protocol of Health and Family Welfare: Chief Secretary, Jharkhand— ANI (@ANI) May 5, 2021

ज्ञात हो कि अब तक कोरोना वायरस का संक्रमण शहरी क्षेत्र, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्र में ही देखा जा रहा है। चूंकि अब दूसरे राज्यों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिससे एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों के झारखंड में लौटने की संभावना बढ़ गई है। देश के अधिकतर राज्यों में लाॅकडाउन एवं उसके कारण भारी संख्या में लोगों की वापसी को देखते हुए यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोरोना गांव में भी फैल सकता है। क्वॉरंटाइन सेंटर की व्यवस्था सभी जिला प्रशासन से करने को कहा गया है।

 

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