Jharkhand Unlock 2.0 Latest Update : झारखंड में अब एक रविवार को वीकेंड लाॅकडाउन, ये जो आपको जानना जरूरी है
Jharkhand Unlock बंदिशों में छूट के बाद भी सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर संजीदा है। यही वजह है कि सप्ताह में एक दिन यानी वीकेंड तालाबंदी का फैसला भी लिया गया है। शनिवार की शाम पांच बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक संपूर्ण लाॅकडाउन रहेगा।
जमशेदपुर, जासं। झारखंड में अनलाॅक की प्रक्रिया को आगे बढाते हुए सरकार ने अनलाॅक - दो की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के तेइस जिलों में सभी तरह की दुकानें अब खुल सकेंगी। दुकानों को खोलने का समय भी बढा दिया गया है। लेकिन एकमात्र पूर्वी सिंहभूम एेसा जिला है जहां अनलाॅक - एक के नियम ही लागू होंगे। यहां ताजा फैसले में कोइ राहत नहीं दी गइ है। सरकार की नइ गाइडलाइल 17 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगी।
हालांकि, बंदिशों में छूट के बाद भी सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर संजीदा है। यही वजह है कि सप्ताह में एक दिन यानी वीकेंड तालाबंदी का फैसला भी लिया गया है। इसके तहत शनिवार की शाम पांच बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक संपूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। यानी इस अवधि में अनिवार्य सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जहां तक जमशेदपुर की बात है, यहां दोपहर दो बजे तक ही अनिवार्य सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। पूर्वी सिंहभूम को छोडकर सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम सहित तेइस जिलों में अब शाम चार बजे तक सभी तरह की दुकानें खुलेंगी।
ये रहे नए नियम
1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे।
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
5. रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई है।
6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे।
7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
9. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी।
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी।
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा।
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
अनालाॅक -एक में नौ जिलों को नहीं मिली थी राहत
पिछली बार यानी अनलाॅक एक में रांची, धनबाद बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग, एवं रामगढ़ को राहत से वंचित रखा गया था। यह फैसला इन जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक होने और संक्रमण दर अधिक होने के कारण लिया गया था। इसबार भी पूर्वी सिंहभूम में हालात नहीं सुधरे इसलिए यहां बंदिशें पूर्ववत रखी गइ। पूर्वी सिंहभूम को छोडकर सभी जिलों में कपड़ों की दुकानें, जूते चप्पलों की दुकान, गहने और श्रृंगार प्रसाधन की दुकानें भी खुलेंगी। तेइस जिलों में सैलून भी खुल सकेंगे।
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह हुआ निर्णय।
1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी https://t.co/ztGggVpWKa" rel="nofollow
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 9, 2021
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 9, 2021
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 9, 2021