Vidhwa Pension Yojana : विधवा पेंशन योजना की सूची हो चुकी है जारी, इस तरह से देख सकते हैं पूरी सूची

Vidhwa Pension Yojana विधवा पेंशन योजना पूरे देश में लागू है। इसे राज्य स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक राज्य में लाभुकों को अलग-अलग राशि प्रदान की जाती है। झारखंड में लाखों महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है...

By Jitendra SinghEdited By: Publish:Mon, 06 Dec 2021 10:45 AM (IST) Updated:Mon, 06 Dec 2021 10:45 AM (IST)
Vidhwa Pension Yojana : विधवा पेंशन योजना की सूची हो चुकी है जारी, इस तरह से देख सकते हैं पूरी सूची
Vidhwa Pension Yojana : विधवा पेंशन योजना की सूची हो चुकी है जारी

जासं, जमशेदपुर : केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाली विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ देती है ताकि पति के निधन के बाद भी उनका और उनके आश्रितों का गुजर-बसर हो सके। इस योजना का लाभ उन्हीं विधवाओं को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए संबधित आवेदकों को अपना नाम, पता, पति के निधन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बैंक खाता नंबर सहित अन्य विवरण के साथ केंद्र सरकार को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद संबधित लाभुकों को उक्त सुविधा का लाभ दिया जाता है।

राज्यवार विधवा पेंशन योजना

सभी राज्य सरकार भी अपने यहां निवास करने वाली विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह की पेंशन सुविधा का लाभ देती है। यह लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जिनके पति का निधन हो चुका है। इस योजना का लाभ केंद्र व राज्य सरकार सीधे महिलाओं को उनके बैंक खाते में भेज देती है ताकि कोई बिचौलिया उसका लाभ नहीं उठा सके। इसलिए आवेदकों से उनका बैंक एकाउंट नंबर मांगा जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने उन विधवा महिलाओं के लिए पेंशन स्कीम की शुरूआत की थी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में कमाने वाले की मौत होने के बाद उनके आश्रितों का जीवन चलता रहे और परिवार के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न न हो। इसके तहत केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरूआत की गई जिसके तहत विधवाओं को प्रतिमाह 300 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

हालांकि इस योजना का लाभ केवल 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम उम्र की विधवा महिलाओं को ही दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें किसी प्रज्ञा केंद्र की मदद से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिलाओं को ही मिलती है।

इस तरह से कर सकते हैं आनलाइन आवेदन यदि कोई आवेदन चाहता है कि उसे इस योजना का लाभ मिले तो वे ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ऐसे करें आवेदन आवेदक सबसे पहले अपने राज्य के अनुसार उक्त योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज खुलने के बाद विधवा पेंशन का विकल्प पर क्लिक करें। नया पेज खुलने पर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फार्म में दिए गए विवरण को भरे। आवेदन जमा करने के बाद प्रिंट आउट ले लें।

विधवा पेंशन 2021 के आवेदन की स्थिति ऐसे करें जांच

यदि आपने पूर्व में योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था तो आप इस तरह से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जानने के लिए विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पंजीकरण संख्या व अपना खाता संख्या भरे। अब स्क्रीन पर दिखने वाली योजना का चयन करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड लिखे और सबमिट बटन आपके बदले हुए पासवर्ड के साथ लॉग इन करने के बाद आवेदन की अद्यतन स्थिति स्क्रीन पर दिखने लगेगी।

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