लालू यादव पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू नहीं होगा : सुधीर कुमार पप्पू

वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून सिर्फ लोकसेवक पर ही लागू होगा इस दायरे में लालू प्रसाद यादव नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित है कि सिर्फ लोक सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज हो सकता है।

By Jitendra SinghEdited By: Publish:Sat, 28 Nov 2020 02:13 PM (IST) Updated:Sat, 28 Nov 2020 02:13 PM (IST)
लालू यादव पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू नहीं होगा : सुधीर कुमार पप्पू
जमशेदपुर कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता : भ्रष्टाचार निरोधक कानून सिर्फ लोकसेवक पर ही लागू होगा इस दायरे में लालू प्रसाद यादव नहीं आते है।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित है कि सिर्फ लोक सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज हो सकता है ऐसी स्थिति में भाजपा विधायक ललन पासवान की ओर से लालू यादव के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में दर्ज करवाए गए भ्रष्टाचार निरोधक मामला हाईकोर्ट से निरस्त हो सकता है। उक्त बातें जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सह राजद नेता सुधीर कुमार पप्पू ने कही है।

उन्होंने कहा भाजपा विधायक को कानून की जानकारी नहीं है। निगरानी थाने के अफसर को मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था। बावजूद अगर राजनीतिक कारणों से लालू यादव पर मामला दर्ज हुआ है तो हाईकोर्ट में मामला स्वत: समाप्त हो जाएगा।

अधिवक्ता ने इस बात की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा, वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, झारखंड में राजद के नेता अभय सिंह और ओमप्रकाश सिंह से मोबाइल पर बातचीत कर कानूनी जानकारी दी है। वे लगातार राजद के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं।

अधिवक्ता ने कहा मामले को पटना हाईकोर्ट में ले जाएंगे और वहां यह मामला स्वत निरस्त हो जाएगा। बताया 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 मैं बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ लोकसेवक पर है दर्ज हो सकता है।

फिलहाल लालू यादव लोक सेवक नहीं है। भाजपा नेतृत्व के दबाव में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर लालू यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है जो बिल्कुल कानूनी नहीं है।

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