jharkhand lockdown news : झारखंड में फिर लाॅकडाउन, यह आपको जानना जरूरी है

jharkhand lockdown news कोरोना के भयावह हालात तो देखते हुए झारखंड सरकार ने सूबे में एक सप्ताह का लाॅकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इसका लोगों ने स्वागत किया है। जमशेदपुर में कोरोना का कहर कुछ ज्यादा ही है। लोगों ने कहा कि कोरोना को पहले हराना जरूरी है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 03:58 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 08:27 PM (IST)
jharkhand lockdown news : झारखंड में फिर लाॅकडाउन, यह आपको जानना जरूरी है
आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी।

जमशेदपुर समाचार, जासं। jharkhand lockdown news  कोरोना के भयावह हालात तो देखते हुए झारखंड सरकार ने सूबे में एक सप्ताह का लाॅकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इसका लोगों ने स्वागत किया है। जमशेदपुर में कोरोना का कहर कुछ ज्यादा ही है। लोगों ने कहा कि कोरोना को पहले हराना जरूरी है। 

कोरोना की दूसरी लहर के साथ नाइट कर्फयू का फैसला लिया गया था, लेकिन इससे कोइ खास फर्क पडता नहीं दिखा। जमशेदपुर में कोरोना के नए मामलों का रिकार्ड बन गया है। लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही एवं मौत का आंकडा भी डरावना है। आखिरकार काफी सोचा-विचार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सप्ताह के संपूर्ण लाॅकडाउन का फैसला मंगलवार को ले लिया। मुख्यमंत्री ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6बजे  बजे तक लाॅकडाउन की घोषणा की। हालांकि, इसे लाॅकडाउन की बजाय ‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’’ नाम दिया गया है।

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की Chain को तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें।

सर्तक रहें, सुरक्षित रहें। pic.twitter.com/jMBGQ35SU5

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 20, 2021

सिंहभूम चैंबर ने किया था सेल्फ लाॅकडाउन का आह्रवान

सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मंगलवार को सेल्फ लाॅकडाउन का आह्वान किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। साकची बाजार समेत मानगो, गोलमुरी, बिष्टुपुर, कदमा, सोनाली आदि की सभी दुकानें खुली रहीं। साकची बाजार में तो दोपहर के वक्त इतनी भीड़ थी कि बाजार से निकलने वाले रास्तों पर जाम की स्थिति रही। नवरात्र और रमजान को लेकर बाजार में खासी चहल-पहल रही। दुकानदारों का कहना था कि सरकार ने तो कोई घोषणा नहीं की है, फिर हम क्यों अपनी दुकान बंद रखें। इस बाबत  सिंहभूम चैंबर के पूर्व अध्यक्ष व कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने कहा कि गत वर्ष भी जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, चैंबर ने सेल्फ लाॅकडाउन का आह्वान किया था। उस समय भी यही हाल था। जब तक सरकार लाॅकडाउन नहीं लगाएगी, अपने मन से कोई दुकान बंद नहीं करने वाला है। सरकार को लाॅकडाउन लगा देना चाहिए।

सरकार लगाए 10-15 दिन का लाॅकडाउन : भालोटिया

सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अशोक भालोटिया ने कहा कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, सरकार को 10-15 दिन का लाॅकडाउन लगा देना चाहिए। मैं मानता हूं कि इससे आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन अभी लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है। मेरी  भी फैक्ट्री है। मुझे भी लाखों का नुकसान होगा, लेकिन जान तो बचेगी।

लाॅकडाउन के दौरान क्या होगा

1. आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी।

2. भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

3. कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी।

4. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परन्तु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

5. कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।

6. पांच से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा।

फिलहाल दिन में भी लागू है ये नियम

• शादी में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी।

•  धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। 

• किसी सार्वजानिक जगह पर पांच लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही। 

• सभी स्कूल बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि, 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास चल सकती है। ये कक्षाएं अनिवार्य नहीं होंगी, अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी। 

• सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध। 

• सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है। 

• सभी रेस्टोरेंट में क्षमता से 50 फीसद ग्राहकों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। 

• बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए।

• सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात आठ बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी। 

• किसी भी सरकारी आफिस, धार्मिक या प्रार्थना की जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी।

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