Jharkhand Weekend Lockdown: गलतफहमी में एकदम नहीं रहें, वीकेंड लाॅकडाउन के नियम हैं लागू, देखें पूरी गाइडलाइन
अनलाॅक छह की गाइडलाइन में वीकेंड लाॅकडाउन को लेकर आप एकदम गलतफहमी में नहीं रहें। कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वे सभी तमाम नियम आज भी लागू हैं जो पहले थे। हां वीकेंड लाॅकडाउन में कुछ रियायत जरूर दी गइ है।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। अनलाॅक छह की गाइडलाइन में वीकेंड लाॅकडाउन को लेकर आप एकदम गलतफहमी में नहीं रहें। कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वे सभी तमाम नियम आज भी लागू हैं जो पहले थे। मसलन घर से बेमतलब नहीं निकलें। अनलाक छह गाइडलाइन में वीकेंड लाॅकडाउन में कुछ रियायत जरूर दी गइ है। शनिवार की शाम आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे यानी चौंतीस घंटे तक सब्जी-फल, किराना, रेस्रां, बार, खाने-पीने के सामान एवं आवश्यक सेवा को छोडकर सभी दुकानें बंद रहेंगी। वीकेंड लाॅकडाउन कल सुबह छह बजे तक रहेगा।
अनलाक छह की ये रही गाइडलाइन सभी जिलों में अब सभी तरह की दुकानें रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। रेस्तरां और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। क्लब भी खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आइटीआइ, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक खुलेंगे, लेकिन अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर रोक जारी रहेगी। शादी समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गयी है। बंद जगह पर 50 फीसदी क्षमता या 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर भी रोक रहेगी इंटरस्टेट बसों का परिचालन होगा। राज्य के अंदर आने-जाने या राज्य से बाहर से आनेवालों के लिए ई-पास की बाध्यता नहीं है। राज्य/केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा होगी। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आयोजन की भी अनुमति दी गयी है। कॉलेज में यूजी एवं पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गयी है। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का हर हाल में पालन करना होगा।
अनलाक पांच में मिली थी ये छूट
1. सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसद मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।
3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
5. स्टेडियम, जिम्नाजियम और पार्क खुल सकेंगे।
6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
7. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
9. बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है।
13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।
15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जाएगी।
16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।
17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।।
19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।
21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।