Jamshedpur Second Complete lockdown : सडकों पर सन्नाटा, बेवजह घरों से निकले तो बाहर खडी है पुलिस

Jharkhand Complete lockdown वीकेंड लाॅकडाउन के दौरान निजी वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित है। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर तथा बिना वैध कारण के अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है । ये रही पूरी जानकारी।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 06:19 PM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 10:54 AM (IST)
Jamshedpur Second Complete lockdown : सडकों पर सन्नाटा, बेवजह घरों से निकले तो बाहर खडी है पुलिस
दूसरे वीकेंड लाॅकडाउन के बाद पूर्वी सिंहभूम के पोटका में पसरा सन्नाटा।

जमशेदपुर, जासं। कोरोना पर काबू पाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पूरे राज्य में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना संक्रमण का प्रसार नहीं हो इस उद्देश्य से लागू संपूर्ण लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।

पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी  सूरज कुमार ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में अपनी सहभागिता दिखाते हुए संपूर्ण लॉकडाउन के नियमों का अक्षरश: अनुपालन करें। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना दुकान सहित) बंद रहेंगी वहीं इस समयावधि में केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे ।

क्या खुले रहेंगे, क्या बंद

रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगे । स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा दूध विक्रय केंद्र भी खुले रहेंगे ।

ये की गइ है अपील

उपायुक्त सह जिला दंडादिकारी ने जिलावासियों से जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें एवं कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित रखें। उन्होंने आमजनों से निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के अनुपालन कराने में सहयोग की बात कही है। इस दौरान निजी वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर तथा बिना वैध कारण के अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । निकलने के लिए इ -पास की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा।

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