ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 31 तक हर हाल में देने का निर्देश, पंचायत राज पदाधिकारी ने दी चेतावनी

Gram Panchayat Development Plan.ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी (Gram Panchayat Development Plan) 2021-22 में चयनित योजनाओं की प्रविष्टि की समीक्षा पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रविष्टि कार्य 31 जनवरी तक हर हाल में पूर्ण करने की कड़ी चेतावनी दी गई है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 09:56 AM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 01:37 PM (IST)
ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 31 तक हर हाल में देने का निर्देश, पंचायत राज पदाधिकारी ने दी चेतावनी
पूर्वी सिंहभूम के जिला पंचायत राज पदाधिकारी डा. रजनीकांत मिश्रा।

जमशेदपुर, जासं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी डा. रजनीकांत मिश्रा की अध्यक्षता में सभी प्रखण्ड समन्वयककी पंचायत स्वशासन परिषद के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) 2021-22 में चयनित योजनाओं की प्रविष्टि की समीक्षा पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रविष्टि कार्य 31 जनवरी तक हर हाल में पूर्ण करने की कड़ी चेतावनी दी।

डा. मिश्रा ने कहा कि लाभुक समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की राशि की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए तक की होगी। इसमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हर हाल में भुगतान लाभुक समिति के ही बैंक खाते में किया जाएगा। योजना के भुगतान से पूर्व सभी अभिश्रव पूर्व की भांति कार्यकारिणी में पारित कराना अनिवार्य होगा तथा भुगतान प्रखंड समन्वयक, अंचल निरीक्षक व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।

डेढ लाख से अधिक योजना का होगा टेंडर

यदि कोई सामग्री क्रय करना है और यह राशि 1.5 लाख रुपए से अधिक की हो रही है, तो योजना में निविदा अनिवार्य होगा। निविदा से बचने के लिए किसी भी परिस्थिति में योजना पार्ट-1, पार्ट-2 आदि में करना वित्तीय अनियमितता समझी जाएगी। 14वें व 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजना का भुगतान ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस-एफटीओ (पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम-फंड ट्रांसफर आफिसर)के माध्यम से अपलोड की हुई योजना पर ही किया जा सकेगा। 

अनुमान से नहीं होगा खर्च

 वित्त आयोग में प्रशासनिक मद में खर्च अनुमान्य नहीं होगा। उक्त निर्देशों का सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, मुखिया व पंचायत सचिव अक्षरश: अनुपालन करेंगे, अन्यथा नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी विकास समिति के सभी लंबित भुगतान के लिए सभी आवशयक दस्तावेज 31 जनवरी तक जिला में उपलब्ध कराए जाएं। 14वें व 15वें वित्त आयोग मद में पूर्व में उपलब्ध कराए गए मानक प्राक्कलन (स्टील स्ट्रक्चर) यथा 384691.00 का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस तरह की योजनाएं जीपीडीपी 2021-22 में चयनित नहीं करना है।

chat bot
आपका साथी