IRCTC, Indian Railways : चलती ट्रेन से अगर मोबाइल गिर जाए तो ऐसे ले सकते हैं वापस

Indian Railways कई बार ट्रेन में चढ़ने के दौरान मोबाइल हाथ से छूट जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर अपना मोबाइल वापस चाहते हैं तो फिर यह ट्रिक्स अपनाएं। बहुत आसान है जनाब...

By Jitendra SinghEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 07:45 AM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 09:58 AM (IST)
IRCTC, Indian Railways : चलती ट्रेन से अगर मोबाइल गिर जाए तो ऐसे ले सकते हैं वापस
IRCTC, Indian Railways : चलती ट्रेन से अगर मोबाइल गिर जाए तो ऐसे ले सकते हैं वापस

जमशेदपुर : भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था है और हर दिन इससे लगभग 40 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। कोई ऑफिस जाने के लिए तो कोई अपने पैतृक आवास जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करते हैं। अक्सर लोग यात्रा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार यात्रा के दौरान यात्रियों का मोबाइल ट्रेन से बाहर गिर जाता है। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो गलती से भी ट्रेन की चेन न खीचे बल्कि इस तरह से अपना खोया हुआ मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं।

इस तरह से पा सकते हैं अपना मोबाइल

यदि यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से किसी यात्री का मोबाइल बाहर गिर जाए तो रेल लाइन के बाहर लगे हुए पोल का नंबर याद कर लें। फिर किसी सह यात्री की मोबाइल से आरपीएफ को या 182 पर इसकी सूचना दें। इस दौरान संबधित यात्री को अपने मोबाइल गिरने के स्थान पर उक्त पोल या ट्रैक का नंबर भी बताना होगा। इसकी मदद से रेलवे पुलिस को आपका फोन खोजने में आसानी होगी। इससे आपका मोबाइल फोन को खोजने में आसानी होगी। इसके बाद आप रेलवे पुलिस से संपर्क कर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपना मोबाइल फोन मिल जाएगा।

इन नंबरों से भी मांग कर सकते हैं मदद

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानि रेलवे सुरक्षा बल का ऑल इंडिया सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर है 182। इस पर भी 24 घंटे सातों दिन कोई भी यात्री फोन कर मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा रेलवे पैसेंजर हेल्पलाइन नंबर 138 पर भी यात्रा के दौरान मदद मांग सकते हैं।

चेन पुलिंग करने पर बढ़ सकती है परेशानी

चलती ट्रेन से मोबाइल गिरने पर आप यदि कोई यात्री चेन पुलिंग करता है तो इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

बिना वजह चेन पुलिंग करने पर एक साल की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनो की सजा हो सकती है। पहली बार यह गलती करने पर 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार या इससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर तीन माह की कैद की सजा हो सकती है। कई ऐसे मामले भी सामने आई है जिसमें कोर्ट ने 6000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है।

इन परिस्थितियों में ही कर सकते हैं चेन पुलिंग यदि स्टेशन से ट्रेन चलने के दौरान कोई सहयात्री छूट जाए। यदि किसी दिव्यांग या बुर्जुग को ट्रेन चढ़ने में समय लगे और ट्रेन चल पड़े। ट्रेन में यदि आग लग जाए। यदि ट्रेन में किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी को हार्ट अटैक आ जाए। यदि ट्रेन में झपटमारी, चोरी या डकैती हो जाए।

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