Indian Railways : ट्रेनों में वेटिंग टिकट पर किया सफर तो जाना पड़ सकता है जेल
Indian Railways फेस्टिव सीजन में ट्रेनों में तिल रखने तक की जगह नहीं है। ऑनलाइन टिकट खुलते ही बुक हो जा रही है। वेटिंग तो वेटिंग तत्काल में भी टिकट मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ेगा।
जमशेदपुर : कोविड 19 के कारण ट्रेनों में यात्रा के नियम बदल गए हैं। रेलवे की तरफ से अब उतने ही टिकट दिए जा रहे हैं जितनी सीट है। संक्रमण का प्रभाव फैलने से बचाव के लिए ट्रेनों में भीड़ को भी नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में दीपावली व छठ या अन्य पर्व-त्योहार में अपने घर जाने वाले यात्री सावधान हो जाए क्योंकि यदि आपके पास यात्रा की वेटिंग टिकट है तो आपसे रेलवे जुर्माना वसूल सकती है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में आप जेल भी जा सकते हैं। चक्रधरपुर जोन सहित अन्य रेलवे जोन में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
भोपाल जोन में शुरू हो चुका है नया नियम
भोपाल प्रमंडल क्षेत्र में वेटिंग टिकट से यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके तहत रेलवे अपने सभी स्टेशनों पर विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत हर दिन छह हजार यात्री वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े जा चुके हैं।
भोपाल रेल मंडल अपने सभी स्टेशनों में यह अभियान जारी रखे हुए है जिसके तहत वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री से प्रति टिकट 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए देश के सभी रेलवे जोन में इस तरह की पहल शुरू हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो त्योहार में जिन यात्रियों के टिकट अब तक वेटिंग में हैं उनकी परेशानी बढ़ सकती है।
ट्रेन में फिर से मिलेंगे कंबल, चादर व तकिया
कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने अपने सभी जोन में वातानुकूलित श्रेणी में सफर के दौरान मिलने वाले कंबल, तकिया व चादर पर रोक लगा दी थी। लेकिन रेलवे अब यह सुविधा सभी यात्रियों के लिए फिर से शुरू करने वाली है। हालांकि इसके लिए यात्रियों को कंबल, चादर व तकिया के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। यात्रा समाप्त होने के बाद यात्री चाहे तो इन्हें अपने साथ ले भी जा सकते हैं। ऐसे में यात्रियों को पूरी किट के लिए 300 रुपये, एक कंबल के लिए 180 रुपये, तकिया के लिए 70 व चादर के लिए 40 रुपये देने होंगे।