पीएम किसान योजना में उसी किसान को मिलेगा लाभ, जिसके नाम पर होगी खेती वाली जमीन
अगर आप किसान है और आपके पास खेती योग्य भूमि है तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना पाने के हकदार है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को साल भर में छह हजार रुपये की राशि दी जाती है।
जमशेदपुर, जासं। पीएम किसान योजना के नाम से लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभुक वही हो सकते हैं, जिसके नाम पर खेती वाली जमीन होगी।
सभी किसान इसके लाभार्थी या लाभुक नहीं हो सकते। इस योजना में ऐसे किसानों को साल में छह हजार रुपये दिए जाते हैं, जो सिर्फ खेती पर आश्रित है। उसके पास आमदनी का कोई दूसरा बड़ा स्रोत नहीं है। यदि किसान अपनी जमीन पर उगाई सब्जी या कोई फसल बेचकर धन उपार्जन करता है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन यदि किसान कहीं सरकारी स्कूल में मास्टर है।
गैर किसान को योजना का लाभ नहीं
वकील है, चार्टर्ड एकाउंटेंट या डाक्टर है, तो वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकता है। विधायक, सांसद बनने वाला किसान भी इसका हकदार नहीं हो सकता। यदि वह आयकर के दायरे में आता है, तब भी वह इस योजना से वंचित माना जाएगा। चतुर्थ वर्गीय नौकरी करने वाला किसान यदि खेती करता है और उसके नाम से खेती वाली जमीन है, तो उसे योजना में शामिल रखा जा सकता है।
गलत जानकारी पर वसूल लेगी सरकार
पीएम किसान योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें। आवेदन पत्र भरते समय जो भी जानकारी मांगी जा रही है, उसमें सही जानकारी दें। यदि उसने अपनी आमदनी छिपाकर इसमें निबंधन करा लिया और राशि ले ली है, तो सरकार उससे राशि वसूल लेगी। इसमें आधार कार्ड का नंबर और अपना पूरा नाम सही-सही लिखें। खेत का प्लाॅट नंबर, चौहद्दी आदि भी ध्यान से भरें। हो सके तो किसी जानकार की मदद ले लें। क्योंकि एक बार यदि आपने जान-बूझकर गलत विवरण भर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर आपको सरकार की दूसरी योजना में भी शामिल होने से वंचित किया जा सकता है।