PF Scheme: यदि आपका कटता है पीएफ तो यह आपके लिए है काम की खबर, मिल सकता है एक लाख रुपये

कंपनी हो या निजी संस्थान। यदि आप कर्मचारी हैं और आपका कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) कटता है तो यह आपके लिए काम की खबर है। क्योंकि जिन कर्मचारियों को पीएफ कटता है केंद्र सरकार उन्हें आपात स्थिति बहुत बड़ी राहत देने जा रही है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 03:20 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 07:54 PM (IST)
PF Scheme: यदि आपका कटता है पीएफ तो यह आपके लिए है काम की खबर, मिल सकता है एक लाख रुपये
पीएफ में जमा राशि के तहत एडवांस की सुविधा दी जा रही है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । कंपनी हो या निजी संस्थान। यदि आप कर्मचारी हैं और आपका कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) कटता है तो यह आपके लिए काम की खबर है। क्योंकि जिन कर्मचारियों को पीएफ कटता है केंद्र सरकार उन्हें आपात स्थिति बहुत बड़ी राहत देने जा रही है।

आपात समय बोल कर नहीं आता। कभी भी किसी भी कर्मचारी को अपने या अपने परिवार को जानलेवा बीमारी या किसी दुर्घटना में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तब इस विपरीत समय में नौकरीपेशा कर्मचारी की मदद के लिए एक लाख रुपये तक सहायता राशि निकाले के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है।

बीमारी के खर्च के लिए मिलेगी एडवांस सुविधा

अक्सर जब परिवार का कोई सदस्य बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो तत्काल बड़ी राशि उपलब्ध नहीं रहती है। ईपीएफओ का कहना है कि जानलेवा बीमारियों की स्थिति में कई बार मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक होता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इस तरह के नाजुक हालत में मरीज की बीमारी पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए नौकरीपेशा कर्मचारी को उसके पीएफ में जमा राशि के तहत एडवांस की सुविधा दी जा रही है।

एडवांस राशि लेने के लिए ये है शर्तें आपको बता दें कि क्लेम करने वाले कर्मचारी के मरीज को सरकारी या पब्लिक सेक्टर के अस्पताल या सीजीएचएस पैनल वाले अस्पताल में भर्ती कराना होगा। इसके बाद मेडिकल क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चाहे तो अपने पीएफ खाते से एक लाख रुपये एडवांस क्लेम के रूप में उठा सकते हैं। अगर आप कार्यदिवस में आवेदन करते हैं तो अगले दिन पैसे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा।

इतने दिन के अंदर देना होगा स्लिप

संबधित कर्मचारी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 45 दिनों के अंदर मेडिकल स्लिप जमा करना होगा। बता दें कि आपके फाइनल बिल को एडवांस रकम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है।

ऐसे निकाल सकते हैं अपने खाते से पैसा संबधित कर्मचारी ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा unifeddeportalmen.epfindia.gov.in पर भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है। इसके बाद ऑनलाइन सेवाओं पर जाकर क्लब करना होगा। इसके बाद 31, 19, 10सी और 10डी भरना होगा। इसकेबाद अपने बैंक खाते के आखिरी के चार अंकों को भरकर वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम को क्लिक करना होगा। ड्राप डाउन से पीएफ एडवांस को फार्म 31 सलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पैसा निकालने का कारण बताना होगा। कुल राशि भरने के बाद चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा। इसके बाद अपना स्थायी पता का विवरण भरना होगा। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करने पर आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को उसमें डालना होगा। इसके बाद आपका क्लेम ईपीएफ में फाइल होगा।

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