ट्रेड लाइसेंस बनवाना है तो आइए बिष्‍टुपुर कमानी सेंटर, आज और कल लगा है शिविर

Trade License Camp in Jamshedpur. जो दुकानदार या व्यापारी अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं या जो ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा पाए हैं उनके लिए जमशेदपुर अक्षेस की ओर से आज व कल दो दिन का शिविर कमानी सेंटर बिष्टुपुर में लगाया गया है।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 03:50 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 03:50 PM (IST)
ट्रेड लाइसेंस बनवाना है तो आइए बिष्‍टुपुर कमानी सेंटर, आज और कल लगा है शिविर
कमानी सेंटर बिष्टुपुर में ट्रेड लाइसेंस के लिए लगा कैंप।

जमशेदपुर, जासं। दुकानदारों व व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनाने की सुविधा प्रदान करते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा दो दिनों का शिविर कमानी सेंटर बिष्टुपुर में लगाया गया है।  जो दुकानदार या व्यापारी अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं या जो ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा पाए हैं, वैसे दुकानदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए जमशेदपुर अक्षेस की ओर से आज व कल दो दिन का शिविर कमानी सेंटर बिष्टुपुर में लगाया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानदारों का मुंसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के या बिना अनुमति के व्यापार करते पकड़े जाने पर झारखंड काउंसिल अधिनियम 2011 के तहत जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। कृष्ण कुमार ने बताया कि इसी आलोक में उपायुक्त सूरज कुमार ने निर्देश देकर स्पष्ट किया है कि प्रत्येक दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से अपने दुकान के सामने लगाकर रखना है। इसके लिए जमशेदपुर अक्षेस, चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

बाद में लगाया जाएगा जुर्माना

जमशेदपुर अक्षेस के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि 22 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक 2 दिनों का ट्रेड लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस नवीकरण करवाने, गलती को सुधार करवाने के लिए कैंप में दुकानदार आकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि शिविर लगाने के बावजूद दुकानदार लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो पकड़े जाने पर वैसे दुकानदारों से कमसे कम 2000 रुपये तथा अधिकतम 25000 रुपये का जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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