ट्रेड लाइसेंस बनवाना है तो आइए कमानी सेंटर, आज अंतिम दिन

Trade Lincese Camp. जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कमानी सेंटर बिष्टुपुर में आज अंतिम दिन है जहां व्यापारी या दुकानदार अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। दुकानदारों व व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस रखना अनिवार्य हो गया है। इसलिए जल्‍दी करें।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 04:43 PM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 04:43 PM (IST)
ट्रेड लाइसेंस बनवाना है तो आइए कमानी सेंटर, आज अंतिम दिन
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानदारों का मुंसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

 जमशेदपुर, जासं। जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कमानी सेंटर बिष्टुपुर में आज अंतिम दिन है, जहां व्यापारी या दुकानदार अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि दुकानदारों व व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा दो दिनों का शिविर कमानी सेंटर बिष्टुपुर में लगाया गया, जिसका आज अंतिम दिन है।

जो दुकानदार या व्यापारी अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, या जो ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा पाए हैं, वैसे दुकानदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए दो दिनों का शिविर लगाया गया है। जिसका लाभ शहर के दुकानदार उठा रहे हैं। विशेष पदाधिकारी ने बताया कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानदारों का मुंसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के या बिना अनुमति के व्यापार करते पकड़े जाने पर झारखंड काउंसिल अधिनियम 2011 के तहत जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। उपायुक्त सूरज कुमार ने निर्देश देकर स्पष्ट किया है कि प्रत्येक दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से अपनी दुकान के सामने लगाकर रखना है।

25 हजार तक जुर्माना का प्रावधान

सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि 22 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक 2 दिनों का ट्रेड लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस नवीकरण करवाने, गलती को सुधार करवाने के लिए कैंप में दुकानदार आकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि शिविर लगाने के बावजूद दुकानदार लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, जांच में पकड़े जाने पर वैसे दुकानदारों से कम से कम 2000 रुपये तथा अधिकतम 25000 रुपये का जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है।

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