Banking Update: यदि आपने बैंक खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो नहीं करें देरी, संकट में आएगा काम

Nominee in Bank Account कोरोना काल में बैंकों ने ऑनलाइन नॉमिनी दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की है। आपका खाता जिस किसी बैंक में हो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर यह काम करा सकते हैं। आजकल ग्रामीण बैंक तक कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए हैं।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 12:33 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 08:23 PM (IST)
Banking Update: यदि आपने बैंक खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो नहीं करें देरी, संकट में आएगा काम
खाताधारक को नॉमिनी बदलने का पूरा अधिकार रहता है।

जमशेदपुर, जासं। बैंक में खाता तो लगभग सभी लोग रखते हैं, लेकिन कुछ लोग नॉमिनी या अपने वारिस का नाम दर्ज नहीं कराते हैं। ऐसे में खाताधारक की मृत्यु हाेने पर परिवार को काफी परेशानी होती है। उन्हें खुद को खाताधारक का सही वारिस साबित करने के लिए कोर्ट से कागजात बनवाने पड़ते हैं।

यदि कोई अधिक राशि की फिक्स्ड डिपोजिट है, तो परिवार को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। इसका सीधा उपाय है कि आप अपने हर खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज करा दें। कोरोना काल में बैंकों ने ऑनलाइन नॉमिनी दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की है। आपका खाता जिस किसी बैंक में हो, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर यह काम करा सकते हैं। आजकल ग्रामीण बैंक तक कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए हैं। इन सभी का कामकाज ऑनलाइन चल रहा है।

ये कहते चार्टर्ड एकाउंटेंट

चार्टर्ड एकाउंटेंट रमेश गुप्ता बताते हैं कि वैसे खाता खोलते समय ही बैंक अधिकारी खाताधारक से जोर देकर नॉमिनी का नाम दर्ज कराने को कहते हैं। ऐसा होने पर खाताधारक की मृत्यु होने पर उसे परिचय पत्र सहित शपथपत्र देकर खाते में जमा राशि आसानी से दे दी जाती है। आमतौर पर वारिस या नॉमिनी खाताधारक की संपत्ति का कानूनी हकदार नहीं होता है, लेकिन चूंकि उसका नाम खाताधारक ने दर्ज कराया था, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर खाते में जमा राशि सौंप दी जाती है। खाताधारक की अन्य संपत्ति के लिए उसे अलग से प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

किसी को भी बना सकते नाॅमिनी

खाताधारक नॉमिनी में पति या पत्नी, बेटे या बेटी का नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन इसमें आप अपने किसी रिश्तेदार का नाम दर्ज करा सकते हैं। यदि नाबालिग का नाम लिखा रहे हैं, तो उसके साथ आपका संबंध, उसके अभिभावक का नाम दर्ज कराना आवश्यक है। खाताधारक बाद में भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। खाताधारक को नॉमिनी बदलने का पूरा अधिकार रहता है।

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