दहेज हत्या में पति को आजीवन, ससुर को सात वर्ष की सजा Jamshedpur News
बिरसानगर जोन नंबर सात निवासी सूचक बलवीर सिंह ने बिरसानगर थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। दहेज हत्या के ममले में रविंद्र सिंह उर्फ रोशन को आजीवन कारावास व दस हजार जुर्माना, दहेज प्रताडऩा में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्मान का सजा एडीजे सात एसएन सिकदर की कोर्ट ने सोमवार को सुनाई है।
इसके साथ ही मृतिका के ससुर तरसेम रविंद्र सिंह के उम्र को देखते हुए दहेज हत्या में सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना एवं दहेज प्रताडऩा में तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। इस मामले में कोर्ट ने 10 जुलाई को आरोपितों को दोषी करार दिया था। इसमें 6 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी।
कोर्ट ने दस जुलाई को तीसरे आरोपित रणजीत कौर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। बिरसानगर जोन नंबर सात निवासी सूचक बलवीर सिंह ने बिरसानगर थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूचक की बेटी श्वेता कौर की शादी रविंद्र सिंह उर्फ रोशन के साथ 31 जून 2015 में हुई थी। शादी के 4-5 माह के बाद से ही पति, ससुर, सास व ननद द्वारा दहेज के लिए स्वेता को प्रताडि़त करने लगे। दहेज नहीं देने के कारण ससुराल वालों ने श्वेता की हत्या कर दी। श्वेता की फांसी लगाने की सूचना 14 नवंबर 2016 को रात में तरसेम सिंह ने सूचक को दी। श्वेता को ससुराल वाले अस्पताल ले गए थे। जहां डाक्टर ने बताया कि श्वेता की मौत चार से पांच घंटे पहले ही हो गई थी।