Trade License : ट्रेड लाइसेंस बनवाएं नहीं तो 25 हजार रुपये तक लग सकता है जुर्माना, दो दिन लगेगा कैंप
Trade License. शिविर लगाने के बावजूद दुकानदार लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो पकड़े जाने पर कम से कम 2000 रुपये तथा अधिकतम 25000 रुपये का जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर अधिसूचित समिति क्षेत्र में दो दिन कैंप लगेगा।
जमशेदपुर, जासं। दुकानदारों व व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनाने की सुविधा प्रदान करते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति दो दिनों का शिविर कार्यालय परिसर में लगाने जा रही है। जिन दुकानदारों या व्यापारियों ने अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, या जो ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा पाए हैं, वैसे दुकानदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए अक्षेस की ओर से 22 व 23 जनवरी को दो दिन शिविर लगाए जा रहे हैं।
जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानदारों का म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या बिना अनुमति के व्यापार करते पकड़े जाने पर झारखंड काउंसिल अधिनियम 2011 के तहत जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। कृष्ण कुमार ने बताया कि इसी आलोक में उपायुक्त सूरज कुमार ने निर्देश देकर स्पष्ट किया है कि प्रत्येक दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से अपनी दुकान के सामने लगाकर रखना है। इसके लिए जमशेदपुर अक्षेस, चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
फिर नहीं मिलेगा मौका
जमशेदपुर अक्षेस के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि 22 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक दो दिनों का ट्रेड लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस नवीकरण करवाने, गलती को सुधार करवाने के लिए कैंप में दुकानदार आकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि शिविर लगाने के बावजूद दुकानदार लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो पकड़े जाने पर वैसे दुकानदारों से कम से कम 2000 रुपये तथा अधिकतम 25000 रुपये का जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।