Coronavirus New Guideline: झारखंड आनेवाले हर लोगों को करानी होगी कोरोना जांच, जानिए सरकार ने क्या जारी किए हैं निर्देश
Coronavirus Jharkhand झारखंड सरकार के गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया है जिसमें गांवों में कोरोना फैलने की आशंका जताई गई है। आने वाले सभी प्रवासी श्रमिक का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य किया गया है।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। झारखंड सरकार के गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया है, जिसमें गांवों में कोरोना फैलने की आशंका जताई गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड में आने वाले सभी प्रवासी श्रमिक का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाए। निगेटिव आने पर भी उन्हें सात दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए।
सात दिन के बाद घर जाते समय भी उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। यदि इस अवधि में कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी कोविड प्रोटोकॉल के तहत देखभाल की जाए। ज्ञात हो कि अब तक कोरोना वायरस का संक्रमण शहरी क्षेत्र, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्र में ही देखा जा रहा है। चूंकि अब दूसरे राज्यों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिससे एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों के झारखंड में लौटने की संभावना बढ़ गई है। इसे देखते हुए यह आशंका व्यक्त की जा रही है की कोरोना गांव में भी फैल सकता है। क्वॉरंटाइन सेंटर की व्यवस्था सभी जिला प्रशासन से करने को कहा गया है।