EPFO ALERT : ईपीएफओ का अब होंगे दो खाते, अब इस तरह करना होगा कैलकुलेशन

EPFO ALERT अगर आप नौकरीपेशा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब नौकरी करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने ईपीएफओ ने नई व्यवस्था की है। इसके तहत आपको अब पीएफ के दो खाते बनाने होंगे...

By Jitendra SinghEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 08:45 AM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 08:48 AM (IST)
EPFO ALERT : ईपीएफओ का अब होंगे दो खाते, अब इस तरह करना होगा कैलकुलेशन
EPFO ALERT : ईपीएफओ का अब होंगे दो खाते, अब इस तरह करना होगा कैलकुलेशन

जमशेदपुर : देश के नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार एक नई व्यवस्था लेकर आ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में अधिक से अधिक ब्याज पर कराधान संबंधी नियमों का एक नया सेट की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) के लिए जारी नए दिशा-निर्देश के तहत यदि किसी व्यक्ति का ईपीएफ योगदान उसके एक वित्तीय वर्ष में 2.15 लाख रुपये से अधिक हो जाता है तो उसके पास दो अलग-अलग भविष्य निधि (पीएफ) खाते होने चाहिए।

ये है सेवानिवृत्त बचत योजना

केंद्र सरकार की नई नियमावली के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए सरकार द्वारा प्रबंधित सेवानिवृत्त बचत योजना है जो हर माह अपनी बचत का एक हिस्सा फंड में योगदान कर सकते हैं। कुछ पीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी बराबर योगदान करते हैं। इन संचित बचतों को सेवानिवृत्त के समय या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। जिन दो खातों को बनाए रखा जाना है उनमें कर योग्य और गैर कर योग्य योगदान अलग-अलग है।

निकासी के लिए ऑनलाइन सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि जमा की निकासी के लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है। ऑनलाइन सुविधा का लाभ देश के छह करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को मिल रहा है। ईपीएफओ के मुताबिक आवेदन फाइल होने के बाद पीएफ ट्रांसफर से लेकर पीएफ का पैसा निकालने की सारी प्रक्रिया मात्र तीन दिन में पूरी हो जाएगी। इस सुविधा का लाभ उन खाताधारकों को मिलेगा जिनका पीएफ और बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा हुआ है।

इन परिस्थिति में ले सकते हैं पूरा सैटेलमेंट

भविष्य निधि की राशि को आपात स्थिति में निकाला जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में खाताधारक पीएफ का कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं।

निकासी के बाद रिटायरमेंट पर मिलेगी पेंशन

अगर आप नौ साल छह माह से कम के मामले में पेंशन का कुछ हिस्सा निकालते हैं तो याद रखे कि उसकके बाद आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है पीएफ का पूरा और फाइनल सेटलमेंट और ऐसे में आपका पीएफ एकाउंट नंबर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस वजह से आप अपनी सेवानिवृत्त के बाद पेंशन सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कर्मचारी अपने यूएएन को आधार से करे ऑनलाइन लिंक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधारिक वेबसाइट https://unifiedportal-man.epfindia.gov.in पर जाकर अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। मैसेज सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। आधार को ईपीएफ खाते से जोड़ने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार विकल्प को चुने और अपना आधार नंबर और नाम टाइम करें। फिर सर्विस पर क्लिक करें। सभी विवरण भरने के बाद जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार यूआईडभ्एआई के डेटा से सत्यापित हो जाएगा।

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