E-Way Bill : 50 करोड़ के टर्नओवर पर ई-वे बिल होगा अनिवार्य, जाने कब से होगा प्रभावी
E-Way Bill वैसे व्यवसायी जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है उनके लिए पहली अप्रैल से ई-वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है। व्यवसायी ई-इनवॉयस की कॉपी जनरेट करने के दो दिनों के बाद इसका प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे।
जमशेदपुर,जासं। देश भर के वैसे व्यवसायी जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है उनके लिए पहली अप्रैल से ई-वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बिष्टुपुर स्थित चैंबर भवन में जीएसटी हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया। इसका प्रतिनिधित्व चैंबर की वित्त एवं कराधान उप समिति द्वारा किया गया। इस हेल्प डेस्क में व्यवसासियों की जीएसटी संबंधी समस्या और अब तक हुए संशोधन पर विस्तार से जानकारी दी गई।
हेल्प डेस्क में चैंबर उपाध्यक्ष रमाकांत गुप्ता और सचिव राजीव अग्रवाल ने बताया कि व्यवसायी ई-इनवॉयस की कॉपी जनरेट करने के दो दिनों के बाद इसका प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि जो व्यक्ति ई-इनवॉयस जनरेट करता है उस पर ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अलावे ई-वे बिल से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी हेल्प डेस्क के समक्ष रखा गया। इस दौरान व्यवसासियों ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि नए संशोधन के बाद एक दिन में 200 किलोमीटर का अंतर कवर करना होगा। इससे व्यवसासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए व्यवसासियों ने मांग की है कि चैंबर इस दिशा में पहले करते हुए इसकी अवधि को बढ़ाकर कम से कम दो दिनों की समय अवधि कर देनी चाहिए।
ये रहे मौजूद
हेल्प डेस्क के दौरान उपाध्यक्ष रमाकांत गुप्ता के अलावे सचिव राजीव अग्रवाल सहित जमशेदपुर कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खजांची लाल मित्तल, उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, अभिषेक हरनाटका, भरत मकानी, राजेश अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे।