सिक्योरिटी कर्मी रंजीत झा की हत्या मामले के आरोपित अरुण कुमार को मिली उच्च न्यायालय से जमानत

Jharkhand Hight Court. बागबेड़ा थाना क्षेत्र हरहरगुट्‌टू निवासी व निशा सिक्यूरिटी के गार्ड रंजीत झा हत्याकांड के आरोपित अरुण कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। आरोपित घटना के बाद से जेल में बंद है। अरुण कुमार कैरियर सिक्यूरिटी एजेंसी में काम करता था।

By Rakesh RanjanEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 05:09 PM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 08:57 PM (IST)
सिक्योरिटी कर्मी रंजीत झा की हत्या मामले के आरोपित अरुण कुमार को मिली उच्च न्यायालय से जमानत
हले यह मुकदमा हत्या के प्रयास का मामला बिष्टुपुर थाना में दर्ज किया गया था।

जमशेदपुर, जासं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र हरहरगुट्‌टू निवासी व निशा सिक्यूरिटी के गार्ड रंजीत झा हत्याकांड के आरोपित अरुण कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। आरोपित घटना के बाद से जेल में बंद है। अरुण कुमार कैरियर सिक्यूरिटी एजेंसी में काम करता था।

विगत 9 अक्टूबर 2019 को रंजीत झा और अरुण कुमार दोनों की नार्दन टाउन में रात्रि ड्यूटी थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अरुण कुमार ने रंजीत के साथ मारपीट की थी। पत्थर से हमला कर जख्मी कर दिया था और बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर भाग निकला था। जख्मी को टाटा मुख्य हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। जहां उसे वेंटिलेशन पर रखा गया, लेकिन बाद में रंजीत झा की मौत हो गई थी।

बाद में दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा

पहले यह मुकदमा हत्या के प्रयास का मामला बिष्टुपुर थाना में  दर्ज किया गया था,लेकिन रंजीत कुमार झा की मृत्यु के बाद मामला हत्या में तब्दील हो गया। पुलिस की आेर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक याचिका दाखिल कर धारा 302 जोड़ने की का आग्रह किया था जिसे न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। अब यह मुकदमा 302 धारा ( हत्या) के तहत चल रहा है। बिष्टुपुर पुलिस ने आरोप पत्र भी अरुण कुमार के खिलाफ दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि अरुण कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। ये जानकारी आरोपित पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने उपरोक्त जानकारी दी। अरुण कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के आदेश की प्रति जमशेदपुर न्यायालय में आने के बाद उसकी रिहाई को जमानत पत्र भरे जाएंगे। इसके बाद रिहाई होगी।

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