केंद्रीय कर्मियों के वेतन को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव, आप भी जान लीजिए क्या है शर्तें

वैसे तो केद्रीय कर्मचारियों का लंबित डीए जुलाई के पहले सप्ताह में मिलने की संभावना है लेकिन उसके पहले सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब आपके पास दो पेंशन में से एक चुनने का विकल्प होगा।

By Jitendra SinghEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 06:00 AM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 09:41 AM (IST)
केंद्रीय कर्मियों के वेतन को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव, आप भी जान लीजिए क्या है शर्तें
केंद्रीय कर्मियों के वेतन को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव

जमशेदपुर : केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केंद्रीय कर्मियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम व ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक का चुनाव करना होगा। 2021 के नियम 10 के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब अपनी मृत्यु से पहले पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का विकल्प होगा। इस योजना का वैसे परिवार लाभ नहीं ले सकते, जिनके सदस्य की मृत्यु हो चुकी है।

दोनों स्कीम में से कोई नहीं चुना तो सिर्फ 15 वर्षों के लिए मिलेगा पेंशन

यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम दोनों में से किसी का चुनाव नहीं करता है तो नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिए जाएंगे। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ डिफाल्ट रूप से मिल जाएगी। जानकारी हो कि पुरानी पेंशन योजना का डिफाल्ट ऑप्शन र्माच 2024 तक पहले से ही दिया हुआ है, बसर्ते कर्मचारी 15 साल की नौकरी पूरी कर चुका हो।

नए नियम 30 मार्च 2021 को नोटिफाई किया

पेंशन के नए नियम 30 मार्च 2021 को गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया। जिसमें कहा गया है कि एनपीएस के तहत आने वाले सभी कर्मचारी सरकारी नौकरी में आने के समय नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए फार्म वन भरना होगा। इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत उनकी मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या छंटनी पर रिटायर होने की स्थिति में लाभ लिया जा सकेगा। नियमानुसार सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है और एनपीएस के दायरे में हैं, ऐसे लोगों को जल्द ही फार्म 2 में इस तरह का विकल्प का प्रयोग करना होगा।

नौ जून को जारी हुआ था मेमोरेंडम

डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से नौ जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और एनपीएस के तहत आते हैं, वैसे लोगोंं को भी फार्म 2 में परिवार की जानकारी देनी होगी।

सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए गए विकल्प या किसी कर्मचारी ने एनपीएस का विकल्प चुना है तो परिवार को एनपीएस के तहत वह एकुमेलेटेड पेंशन वेल्थ से लाभ का हकदार है। इसके तहत कर्मचारी को । जिसके तहत डेथ ग्रेच्युटी, लीव इनकेशमेंट, सीजीइजीआइएसए से लाभ, सीजीएचएस की सुविधाएं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन का भुगतान शामिल है।

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