संक्रमण को ले सात दिनों के लिए लॉक हुआ शहर, सीमा सील
संवाद सहयोगी हजारीबाग एक सप्ताह के अंदर 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने के बाद शहरी क्ष्
संवाद सहयोगी, हजारीबाग : एक सप्ताह के अंदर 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने के बाद शहरी क्षेत्र में संक्रमण बढ़ता देख जिला प्रशासन ने सात दिनों का लॉकडाउन किया है। उपायुक्त डॉ. भुवनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का आदेश दिया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को सशर्त छूट दी गई है। दूध, सब्जी, मेडिकल, अस्पताल सहित आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन को लेकर जिला की सीमा सील की गई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं संक्रमित क्षेत्रों को पूर्णत : सैनिटाइज करने का निर्देश भी जारी किया गया है। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। वहीं संक्रमण को देखते हुए जिले की सीमा को सील किया गया है। उपायुक्त के आदेश जारी होते हीं मंगलवार को लॉकडाउन को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई। रात्रि में प्रशासन की ओर से लॉकडाउन को लेकर मुनादी भी कराई गई। लोगों को सात दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। एसडीपीओ सदर कमल किशोर ने बताया कि लॉकडाउन वन के तहत सड़कों पर पुलिसिया गश्ती रहेगी और अनावश्यक सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। वहीं अफवाह फैलाने वालों पर निगाह रखने की बात एसपी ने कहीं है। कहा कि ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाएंगी। किसी भी तरह के आयोजन पर रोक :
सात दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद निगम क्षेत्र में किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। सब्जी बाजार में भी लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में आवश्यक सेवा वाले दुकानों पर पांच से अधिक लोगों को रहने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ज्ञात हो पांच दिनों पूर्व एसडीएम ने धारा 144 लागू करते हुए शहर में सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी थी।
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मॉस्क व सैनिटाइजर अनिवार्य, मोटरसाइकिल पर एक और हेलमेट अनिवार्य :
सात दिनों के दौरान सभी के लिए अनिवार्य रुप से मॉस्क और सैनिटाइजर रखने का निदेश भी जारी किया गया है। आवश्यक कार्य के लिए आने वाले लोगों को भी ये आवश्यक वस्तुएं पास रखनी होगी। वहीं एक मोटरसाइकिल पर एक हीं व्यक्ति को सवारी करने की छूट रहेगी। हेलमेट पहनना अनिवार्य है। रात नौ से सुबह पांच बजे कर्फ्यू :
आदेश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी किया गया है। वहीं आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से संध्या पांच बजे तक हीं खुले रहेंगे। दुकान खोलने से पहले पूर्णत: सैनिटाइज करने का भी निदेश दिया गया है।