किराया भुगतान के लिए दवाब ने दें मकान मालिक : उपायुक्त
हजारीबाग कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति में मकान मालिकों के किराया मांगे
हजारीबाग : कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति में मकान मालिकों के किराया मांगे जाने, मकान खाली कराने के कारण किरायेदारों का मजबूरन पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर •िाला के सभी मकान मालिकों को सख्त निर्देशित किया है कि सभी मकान मालिक अगले आदेश तक किरायेदारों से किराया भुगतान के लिए दबाव ना बनाएं, ना ही परेशान करें, ना ही मकान खाली करने को मजबूर करें। ऐसा होने से पलायन की घटनाएं बढ़ेगी जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस खतरे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने कहा मकान खाली कराने, किराया भुगतान का दबाव बनाने वाले मकान मालिकों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 151 के तहत एक वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा प्रभावित परिवार इस तरह के मामले की शिकायत नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06546- 26523, 8002529349 अथवा टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं।