शस्त्र लाइसेंस वैधता तिथि समाप्ति के पहले जमा करें कागजात
हजारीबाग : जिला शस्त्र दण्डाधिकारी ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को सूचित किया है कि वे आर्म्स
हजारीबाग : जिला शस्त्र दण्डाधिकारी ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को सूचित किया है कि वे आर्म्स एक्ट 2016 के नियम 24 के तहत शस्त्र लाइसेंस की वैधता की तिथि समाप्ति के दो माह पूर्व उसके नवीकरण हेतु आवश्यक कागजात/दस्तावेज सामान्य शाखा में जमा कराएं। आवश्यक कागजातों में फार्म ए-3 में आवेदन पत्र, फोटोग्राफ, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति व आर्म्स एक्ट 201़6 के तहत निर्धारित शुल्क ऑनलाईन चलान द्वारा शामिल है। उन्होंने कहा कि दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 के बाद समर्पित आवेदन पत्र शस्त्र नियमावली 2016 के नियम 27 के तहत नवीकरण हेतु निर्धारित शुल्क विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाईन चालान द्वारा जमा लिया जाएगा।