दुर्गापूजा के मद्देनजर सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
हजारीबाग : दुर्गापूजा महापर्व को शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने तथा लोक पि
हजारीबाग : दुर्गापूजा महापर्व को शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने तथा लोक परिशांति भंग न हो इसे दष्टिगत रखते हुए एसडीएम मेघा भारद्वाज ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा आदेश 16 अक्टूबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा आदेश के तहत सभी पूजा समितियों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। पूजा समितियों को सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करना तथा पंडालों की विडियोग्राफी करना अनिवार्य है। डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित सीमा 70 डीबी तक ही करेंगे। साथ ही किसी धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाला भड़काऊ गाना नहीं बजाएंगे। बिना अनुमति आरकेस्ट्रा कार्यक्रम नहीं करेंगे। मेला में अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि लेकर नहीं चलेंगे तथा बिना अनुमति के जुलूस व प्रदर्शन नहीं करेंगे।
साथ ही पूजा समितियों को जुलूस मार्ग / तिथि / समय का पूर्ण विवरण देने, अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था करने, पंडाल परिसर की साफ-सफाई, वॉ¨लटियर्स की सूची थाना में जमा करने, पूजा पण्डालों में महिला/पुरूष का प्रवेश द्वारा अलग-अलग रखने का आदेश निहित है।
--------------------
सोशल नेटवर्किंग साईट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
सोशल नेटवर्किंग साईट्स जैसे वाट्स एप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर भड़काऊ भाषण/शब्दों/मैसेज/ऑडियो के माध्यम से परिशांति भंग करने के प्रयास के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो भडकाऊ मैसेज डालता है या किसी ्गु्रप में जिसपर यह भड़काऊ मैसेज भेजता है उस व्यक्ति पर एवं ग्रुप के एडमिन पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन के तहत भादवि की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधाज्ञा आदेश 16 अक्टूबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी सभी थाना प्रभारी को होगी।