गांजा तस्कर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, दो लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी हजारीबाग अपर जिला न्यायाधीश नवम दिनेश कुमार मिश्रा के कोर्ट ने गांजा तस्कर

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 07:40 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 07:40 PM (IST)
गांजा तस्कर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, दो लाख जुर्माना
गांजा तस्कर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, दो लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, हजारीबाग : अपर जिला न्यायाधीश नवम दिनेश कुमार मिश्रा के कोर्ट ने गांजा तस्करी में दोषी संजय कुमार को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाला गांजा तस्कर विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कोनार निवासी संजय कुमार है। पुलिस ने छह नवंबर 2020 को कोनार डैम से एक स्विफ्ट कार में बने विशेष चैंबर से 50 किलो गांजा बरामद किया था। कार संजय कुमार की थी, वह कोनार डैम पर कैफे चलाता था। विष्णुगढ़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा, बीडीओ एसके कोनगाड़ी ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की थी। इसमें गांजा बरामद करते हुए आरोपित को भी गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में विष्णुगढ़ थाना में केस दर्ज किया गया था। ओडिशा से गांजा की तस्करी जांच में सामने आया था कि संजय कुमार ओडिशा के रोमियो नामक आदमी से मिलकर गांजे की तस्करी कर रहा था। इस घटना के पूर्व अन्य मामले में जेल में रहने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। वहीं से गांजा तस्करी करने की योजना बनी थी। फिर जेल से बाहर आते ही संजय कुमार ने अपने स्विफ्ट डिजायर में अलग से गांजा छुपाने के लिए बॉक्स बनवाया और उस बॉक्स में गांजा भरकर तस्करी किया करता था। इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शशि कांत ओझा ने सरकार का पक्ष रखा। लोक अभियोजक ने बताया कि 12 गवाहों के बयान और साक्ष्य के साथ एफएसएल की रिपोर्ट देखने के बाद सजा सुनाया गया।

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