मजदूरी भुगतान में विलंब करनेवालों पर लगाया जाएगा अर्थ दंड
अपर मनरेगा आयुक्त मनीष कुमार ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए जिला में चल रहे मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कहा कि मजदूरी भुगतान में विलंब करने वाले संबंधित पदाधिकारी व कर्मी के विरुद्ध मनरेगा अधिनियम के तहत अर्थ दंड लगाया जाएगा। उन्होंने मजदूरी भुगतान में विलंब नहीं करने का निर्देश दिया। कहा कि मस्टर राल के अंतिम तिथि के आठ दिनों के भीतर मजदूरी का हर हाल में भुगतान करना सुनि
संवाद सहयोगी, गुमला : अपर मनरेगा आयुक्त मनीष कुमार ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए जिला में चल रहे मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कहा कि मजदूरी भुगतान में विलंब करने वाले संबंधित पदाधिकारी व कर्मी के विरुद्ध मनरेगा अधिनियम के तहत अर्थ दंड लगाया जाएगा। उन्होंने मजदूरी भुगतान में विलंब नहीं करने का निर्देश दिया। कहा कि मस्टर राल के अंतिम तिथि के आठ दिनों के भीतर मजदूरी का हर हाल में भुगतान करना सुनिश्चित करें। समय पर मजदूरी भुगतान को प्राथमिकता दें। ट्रेंच कम बंड की पूर्ण योजनाओं का अभिलेख बंद करें तथा अपूर्ण योजनाओं को जल्दू पूर्ण करने का निर्देश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिग में परियोजना पदाधिकारी दीपक शुक्ला, सहायक परियोजना पदाधिकारी रजनीकांत, बीपीओ गीता कुमारी आदि मौजूद थे।
बीपीओ पर अर्थ दंड
गुमला: मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान में विलंब करने वाले बसिया के बीपीओ विपीन कुमार को महंगा पड़ा। उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक हरि केसरी ने बीपीओ पर मनरेगा अधिनियम की धारा -25 के तहत एक हजार रुपये का अर्थ दंड से संबंधित पत्र जारी किया है। जारी पत्र में कहा है कि मनरेगा के तहत मस्टर राल के एंट्री के आठ दिनों के भीतर हर हाल में मजदूरी का भुगतान किया जाना है। 15 अक्टूबर 2019 को बसिया प्रखंड अंतर्गत कुल पांच ट्रांजेक्शन का विलंब से मजदूरी भुगतान किया गया। यह बीपीओ के लापरवाही व कर्त्वयहीनता के कारण हुआ। इसे मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए बीपीओ पर अर्थ दंड लगाया गया है।