आठ चेकपोस्ट बने, बाहर आने-जाने वाले की होगी जांच

जागरण संवाददाता गुमला बाहरी राज्यों से गुमला जिला आने तथा गुमला जिला से बाहरी राज्यों व जि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 10:09 PM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 10:09 PM (IST)
आठ चेकपोस्ट बने, बाहर आने-जाने वाले की होगी जांच
आठ चेकपोस्ट बने, बाहर आने-जाने वाले की होगी जांच

जागरण संवाददाता, गुमला : बाहरी राज्यों से गुमला जिला आने तथा गुमला जिला से बाहरी राज्यों व जिलों में जाने वाले लोगों पर सतत निगरानी रखने के उद्देश्य से जिले में आठ चेकपोस्ट चिन्हित करते हुए उक्त चेकपोस्ट पर दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। साथ ही उन्होंने प्रतिनियुक्त किए जाने वाले दंडाधिकारियों द्वारा आने-जाने वाले लोगों पर सतत निगरानी रखते हुए उनकी संपूर्ण विवरणी पंजी में दर्ज करने का भी निर्देश दिया।

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रैपिड एंटिजेन टेस्ट होगा इसके साथ ही उन्होंने रायडीह प्रखंड स्थित मांझाटोली चेकपोस्ट पर छत्तीसगढ़ से गुमला आने तथा गुमला जिला से छत्तीसगढ़ जाने वाले लोगों तथा भरनो प्रखंड स्थित चेकपोस्ट पर रांची से गुमला जिला आने तथा गुमला जिले से रांची जाने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से रैपिड ऐन्टिजेन टेस्ट किट के माध्यम से कोविड जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन को रैट टेस्ट के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को दोनों चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया।

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बिना परमिट के आटो चालकों पर शिकंजा

बैठक में उपायुक्त ने गुमला जिलांतर्गत बिना परमिट के चलने वाले ऑटो चालकों तथा वैसे ऑटो चालक जो सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए सवारी को बैठाते हुए पाए जाते हों, उनपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूलने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले धार्मिक स्थलों में पत्राचार कर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में आगन्तुकों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

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विवाह की जानकारी तीन दिन पहले देनी होगी थाना में

उपायुक्त ने विवाह में वर-वधु के तरफ से कुल मिलाकर मात्र 11 व्यक्ति के ही सम्मिलित होने तथा विवाह कार्यक्रम हेतु नजदीकी पुलिस थाने में तीन दिन पूर्व सूचना देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकरियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत होने वाले विवाह कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र/ डीजे/ पटाखे का उपयोग न हो, इस संबंध में टेंट तथा डीजे बजाने वालों को पूर्व में ही नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया।

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चक्र बनाकर हाट बाजारों में बेची जाएंगी सब्जियां

उपायुक्त ने जिलांतर्गत लगने वाले हाट-बाजारों में भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो इसे ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत लगने वाले हाट-बाजारों की सूची तैयार कर उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराने तथा हाट-बाजार में चक्र बनवाते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए सब्जी विक्रेताओं को सब्जी की बिक्री करने का निर्देश दिया।

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प्रज्ञा केंद्रों से उचित दर पर जारी किए जाएंगे ई पास

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिले में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु यात्रियों को ई-पास रखना आवश्यक है। इस संबंध में उपायुक्त ने प्रज्ञा केंद्रों द्वारा निर्गत किए जाने वाले ई-पास के संबंध में सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों के लिए एक उचित दर का निर्धारण करने का निर्देश ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया। साथ ही उन्होंने निर्धारित दर पर ही लोगों को ई-पास निर्गत करने का निर्देश दिया।

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