118 शस्त्र लाइसेंस निर्गत का मामला विधान सभा में उठा
जासं गोड्डा बजट सत्र के दौरान झारखंड विधान सभा में सोमवार को गोड्डा जिले में वर्ष 2019
जासं, गोड्डा : बजट सत्र के दौरान झारखंड विधान सभा में सोमवार को गोड्डा जिले में वर्ष 2019-20 के दौरान निर्गत किए गए 118 शस्त्र लाइसेंस का मामला गोड्डा विधायक अमित मंडल ने जोर शोर से उठाया। इस दौरान सरकार ने सदन को बताया कि इस मामले में जांच कर दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने सरकार से पूछा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचित शस्त्र नियमावली 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि आपराधिक छवि के व्यक्ति को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की जा सकती। साथ ही एक ही व्यक्ति को दो से अधिक बार शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा सकता है लेकिन गोड्डा जिला में तत्कालीन उपायुक्त किरण पासी के कार्यकाल में सितंबर 2019 से लेकिन अगस्त 2020 तक जिला प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर रिकार्ड 118 शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए गए। ऐसे झारखंड के किसी भी जिले में नहीं हुआ। विधायक ने सदन में सरकार को यह भी जानकारी दी कि गोड्डा जिले में ऐसे आठ लाइसेंसधारी हैं जो दूसरे राज्य से शस्त्र लाइसेंस हासिल किए और संबंधित जिले के ऑनलाइन पोर्टल में यूआइएन नंबर रजिस्टर किए बगैर ही गोड्डा जिला में उसे ट्रांसफर कर लिया गया। विधायक के उक्त तारांकित सवाल पर सरकार ने आंशिक स्वीकारात्मक जवाब देते हुए पूरे मामले में जांचोपरांत नियम संगत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इधर विधायक ने सितंबर 2019 से अगस्त 2020 तक निर्गत शस्त्र लाइसेंस की जांच कराते हुए गलत तरीके से जारी लाइसेंस को रद करते हुए दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।