आवास पूरा नहीं करने वालों पर होगी प्राथमिकी
संवाद सूत्र मेहरमा वित्तीय वर्ष 2016-17 से 19-20 तक ली गई आवास योजना को लंबित रखने वाले लाभुक
संवाद सूत्र, मेहरमा : वित्तीय वर्ष 2016-17 से 19-20 तक ली गई आवास योजना को लंबित रखने वाले लाभुकों पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रखंड प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि लंबित आवास को 15 दिनों के अंदर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मेहरमा बीडीओ कुमार अभिषेक सिंह ने बैठक में यह बात कही। प्रखंड परिसर स्थित सभागार में कनीय अभियंता, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, प्रखंड कर्मी, पंचायत सचिव के साथ गुरुवार को पीएम आवास और इंदिरा आवास, आंबेडकर आवास आदि योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
बीडीओ ने उपस्थित कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 19-20 में 1267 आवास में 816 आवास पूर्ण हो सका है, शेष पर कार्य तेजी से प्रारंभ कराएं, आगे उन्होंने बताया कि 2018 में 710 लक्ष्य के अनुरूप 238 पर कार्य प्रारंभ किया गया है, जहां शेष पर भी लाभुकों को कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावे उन्होंने वैसे लाभुक जो 16, 17 18, 19, एवं 20 के लंबित आवास को अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए हैं, उसकी सूची बनाकर 15 दिनों के अंदर अगर वह कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही धारा 406, 420 के तहत मामला दर्ज कर नीलाम पत्र दर्ज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लाभुकों द्वारा ली गई राशि अगर आवास में नहीं लगाई गई है, या फिर आवास का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में 12 फीसद ब्याज की दर से राशि की वसूली भी की जाएगी।
इसके लिए उन्होंने उपस्थित सभी कर्मियों को टीम भावना बनाकर उपरोक्त दिए गए निर्देशों पर शत-प्रतिशत खरा उतरने का निर्देश दिया है, ताकि सरकार के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर संबंधित कर्मी के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा कई अन्य बिदुओं पर चर्चाएं हुई।
बैठक में कनीय अभियंता मनोज कुमार सिंह, पंचायत सचिव पुतुल देवी, रोजगार सेवक मोहम्मद रागीब, दीपक कुमार भारती, प्रखंड समन्वयक खुशबू कुमारी, सहायक मनरेगा कर्मी धीरेंद्र कुमार सिंह, डाटा ऑपरेटर के अलावे अन्य अन्य कर्मी उपस्थित थे।