कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज से परिवहन पर सख्ती

संवाद सहयोगी गोड्डा राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए 16

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 07:31 PM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 07:31 PM (IST)
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज से परिवहन पर सख्ती
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज से परिवहन पर सख्ती

संवाद सहयोगी, गोड्डा: राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए 16 मई से सख्त कदम उठाये हैं। संक्रमण को घटाने व आवाजाही को कम करने लिए अंतराज्यीय व अंतरजिला बस परिवहन व अंतरजिला व राज्य से यात्री ढोने वाले आटो टैक्सी पर रोक लगाई है। जबकि निजी वाहन से सफर करने के लिए ई-पास अनिवार्य किया है। इसके साथ ही बगैर कारण के जिला में वाहन लेकर चलने वालों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही नियम तोड़ने व गलत जानकारी देने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। वही दूसरी ओर सरकार के जारी गाइडलाइन के आलोक में जिला व पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है इसके लिए जिला 14 इंटरस्टेट व अंतरजिला चेकनाका बनाये गये है जहां पुलिस बल दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। जहां आवश्यक सेवा, अनुमति प्राप्त वाहन व स्वास्थ्य सेवा के वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों पर सख्ती रहेगी। जहां गाइडलाइन के मुताबिक ही जिला में प्रवेश की अनुमति मिलेगी वही आटो व ई-रिक्शा पर भी जिला के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी यो यात्री ले जाते है। इस संबंध में राज्य सरकार के परिवहन सचिव ने आवश्यक गाइडलाइन जारी किये है। बहरहाल सरकार के जारी गाइडलाइन अनुपालन किस तरह होता है और कैसी व्यवस्था जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की है यह रविवार से सड़क व चेकनाकाओं पर ही दिखेगा इसका कितना अनुपालन किस तरह होता है। - राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करनेवाले यात्रियों को ई-पास वैध फोटो पहचान पत्र एवं रेल व हवाई यात्रा करने कि स्थिति में वैध टिकट साथ रखना होगा -स्वास्थ्य संबंधी समस्या व अंतिम संस्कार से संबंधित यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। -राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहन व टैक्सी के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। राज्य से बहार जानेवाले के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा -राज्य के अंदर व्यवसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी,टैंपो,ई-रिक्शा का परिचालन बिना ई-पास के होगा इसके लिए वाहनों के व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र रूट पास ही पास माना जायेगा। - राज्य के अंदर निजी वाहन से एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा व जिला में भी निजी वाहनों से जिला के अंदर आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। - सभी तरह के भारत व राज्य सरकार के वाहनों को ई-पास से छूट दी गई है। - निजी वाहन टैक्सी,टैंपो,ई-रिक्शा के चालकों को मास्क फेस कवर व गलब्स लगाना अनिवार्य होगा, वाहन में स्प्रे सैनिटाइजर रखना व स्प्रे करना होगा। - यात्रा करनेवाले यात्री के लिए मास्क अनिवार्य होगा,यात्रा के दौरान यात्री व चालक को धुम्रपान,पान,गुटखा व खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

chat bot
आपका साथी