कानून की नजर में सभी को समान अधिकार : सीजेएम
गोड्डा झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिका
संवाद सहयोगी, गोड्डा : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को मंडल कारा परिसर में अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों को कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। बंदियों की समस्याओं को सुनकर उचित परामर्श दिया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साह ने कहा कि सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में अधिकार के साथ- साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करने की जरूरत है। दूसरे के अधिकार का हनन करना दंडनीय अपराध है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह दया राम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्ली बारगेनिग के तहत जो लाभ लेना चाहते हैं। वे जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। प्ली बारगेनिग के तहत सात वर्ष से कम की सजा के प्रावधानों से संबंधित मामले में दोष स्वीकार करने पर सजा में रिलीफ देने का प्रावधान है। इससे समय व फिजूलखर्ची में बचत होगा और न्यायालय जाने का झंझट नही होगा। कार्यक्रम का संचालन जेलर सोनू कुमार ने किया। इस अवसर पर एसडीजेएम प्रदीप कुमार, जज इंचार्ज सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वाल्टर भेंगरा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेन्द्र बेदिया, पैनल अधिवक्ता अजीत कुमार, पीएलभी नवीन कुमार आदि उपस्थित थे।