नक्सली सत्यनारायण पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

गिरिडीह नक्सली सत्यनारायण साव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्ह

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 08:06 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 08:06 PM (IST)
नक्सली सत्यनारायण पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
नक्सली सत्यनारायण पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

गिरिडीह : नक्सली सत्यनारायण साव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर जल्द अभियोजन मंजूरी देने की मांग की है। डीसी ने एसपी के भेजे पत्र और केस डायरी का अवलोकन कर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। यह मामला भेलवाघाटी के रमनीटांड़ का है। 12 फरवरी 2017 को स्थानीय मुखिया प्रभावती देवी के पुत्र सुभाष बरनवाल के साथ श्यामसुंदर पंडित, गौरीशंकर बरनवाल, रंजीत कुमार, शिवशंकर हाजरा समेत कई लोग सरकारी योजना को लेकर बैठक कर रहे थे। इस बीच भाकपा माओवादियों के दस्ते ने उन्हें घेर लिया। दस्ते का नेतृत्व सिधु कोड़ा और सुरंग यादव कर रहा था। जैसे ही सुभाष बरनवाल ने नक्सलियों का विरोध किया तो हथियारों से लैस नक्सलियों ने पेट और कनपटी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं भाग रहे श्यामसुंदर पंडित को भी गोलियों से भून डाला था। साथ ही अन्य लोगो को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इस मामले में सत्यनारायण साव को नामजद आरोपित बनाया गया था। पुलिस ने सत्यनारायण को गिरफ्तार करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम सीधे शासन को चुनौती देते हुए दिया था। दरअसल, सरकार की मंजूरी के बिना न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं चलाया जा सकता है।

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मुखिया और पंचायत सचिव पर चलेगा गबन का केस

-सरिया के नावाडीह में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर की गई थी अवैध निकासी

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : सरकारी राशि का गबन के आरोप मे मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सरिया के नावाडीह की मुखिया हेमंती देवी और पंचायत सचिव मंसूर आलम के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। डीसी ने पुलिस के दिए आवेदन और केस डायरी का अवलोकन कर अभियोजन की मंजूरी दी है। अब न्यायालय में दोनों के खिलाफ आरोप गठन किया जाएगा। उन दोनों पर स्थानीय प्रशासन ने आरोप लगाया था कि चार आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि निकाली गई थी पर निर्माण नहीं किया गया था। दोनों ने अवैध तरीके से सरकारी राशि निकाल कर गबन कर लिया था। इस मामले में पंचायत सचिव को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी।

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दंगा में चार लोगों पर चलेगा केस

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : बगोदर में हुए सांप्रदायिक उपद्रव के मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला चलेगा। जिन लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे का मुकदमा चलेगा उनमें जितेंद्र कुमार महतो, जितेंद्र महतो, जितेंद्र कुमार साव और गणेश महतो शामिल हैं। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पुलिस के आवेदन पर अभियोजन की मंजूरी दी है। चारों के खिलाफ मुरादाबाद यूपी के कादिर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि 14 जुलाई 2019 की सुबह पांच बजे बगोदर टोल प्लाजा के आगे जाने पर दो बाइक पर सवार लोग गाड़ी रोककर रंगदारी मांगने लगे। नहीं देने पर टायर में आग लगाकर गाड़ी जलानी चाही। साथ ही धार्मिक भावना भड़काने की नियत से कुछ बातें कही थीं।

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