अपने हुए रुसवा, फिर भी नहीं छोड़ा सच का साथ
पोक्सो की विशेष न्यायधीश सह जिला जज वन रामबाबू गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपित लखन दास को दोषी करार दिया है।
जागरण संवाददाता, गिरिडीह: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज वन रामबाबू गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपित लखन दास को दोषी करार दिया हैं। सजा के बिदु पर सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। लखन के खिलाफ पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उसने बताया था कि सात फरवरी 2017 की शाम करीब सात बजे उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए गई थी। इस दौरान लखन दास ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। फैसले को लेकर लखन को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल से लाया गया। दोषी पाए जाने के बाद वापस जेल ले जाया गया। घटना के बाद से लखन जेल में बंद है।
पीड़िता के पिता समेत अन्य गवाहों ने घटना का नहीं किया समर्थन: इस मामले में अभियोजन के तरफ से कई गवाहों का परीक्षण कराया गया। सिर्फ पीड़िता ने अपनी गवाही में घटना का समर्थन किया। पीड़िता ने कहा कि लखन ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि अन्य साथी उसे पकड़े हुए थे। वहीं अन्य किसी गवाह ने घटना का समर्थन नही किया। पीड़िता के पिता ने अपनी गवाही में कहा कि लखन के साथ उसका झगड़ा हुआ था। दुष्कर्म की घटना नहीं हुई है। न्यायालय ने पीड़िता के बयान और न्यायालय में दिए गवाही के आधार पर लखन को दोषी करार दिया।