कोरोना संक्रमितों की मौत पर अंतिम संस्कार को ले निर्देश जारी

गिरिडीह कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मौत होने पर उसके शव का अंतिम संस्कार कोविड-19 प

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 07:26 PM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 07:26 PM (IST)
कोरोना संक्रमितों की मौत पर अंतिम संस्कार को ले निर्देश जारी
कोरोना संक्रमितों की मौत पर अंतिम संस्कार को ले निर्देश जारी

गिरिडीह : कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मौत होने पर उसके शव का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए करने का निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया है। जारी पत्र में उपायुक्त ने कहा है कि यदि किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मौत होती है तो उसके मृत शरीर को तत्काल निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उसके रिश्तेदारों को सौंपा जाए। इसके पूर्व उनसे यह शपथ पत्र प्राप्त करना है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

यदि किसी संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उसका कोई रिश्तेदार सामने नहीं आता है, तो मौत 24 घंटे के अंदर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था करते हुए उसका अंतिम संस्कार कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से करने का निर्देश दिया गया है।

कहा है कि जिन व्यक्तियों की मौत अन्य जिलों के अस्पतालों के हुई है, उन अस्पताल प्रबंधनों से संबंधित रिश्तेदारों एवं जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त होने के बाद इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए अंतिम संस्कार कराया जाए।

कोविड-19 की जांच रिपोर्ट के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा।

अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को चिह्नित करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी परिस्थिति में अंतिम संस्कार के समय में बाधा उत्पन्न न हो।

शवों का अंतिम संस्कार के बाद इसकी सूचना जिला गोपनीय एवं राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

प्रशासनिक स्तर से कराने जानेवाले अंतिम संस्कार में होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में प्राप्त आवंटन से करना है। राशि के अभाव में अंतिम संस्कार को लंबित नहीं रखने की बात कही है। उन्होंने सभी को दो दिनों के अंदर अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में श्मशान घाट, कब्रिस्तान, सीमेंटी आदि का चयन व व्यवस्था कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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