केस डायरी नहीं भेजने पर न्यायालय का कार्य बाधित

गिरिडीह न्यायालय में लंबित जमानत आवेदन पर सुनवाई केस डायरी के अभाव में नहीं हो पा रह

By JagranEdited By: Publish:Thu, 26 Aug 2021 07:04 PM (IST) Updated:Thu, 26 Aug 2021 07:04 PM (IST)
केस डायरी नहीं भेजने पर न्यायालय का कार्य बाधित
केस डायरी नहीं भेजने पर न्यायालय का कार्य बाधित

गिरिडीह : न्यायालय में लंबित जमानत आवेदन पर सुनवाई केस डायरी के अभाव में नहीं हो पा रही है। इसे लेकर कई नियमित जमानत आवेदन और अग्रिम जमानत आवेदन विभिन्न न्यायालय में लंबित है। गुरुवार को जिला जज छह की अदालत में भी एक लूटकांड में जमानत आवेदन पर सुनवाई फिर एक बार नहीं हो सकी। देवरी थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड में पुलिस ने आरोपित को बीते छह जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। करीब 81 दिन बीत जाने पर केस डायरी न्यायालय में नहीं भेजी गई है। जमानत आवेदन पर बहस करते हुए कहा गया कि न्यायालय में यह दसवीं तारीख है। हर बार न्यायालय केस डायरी की मांग करता है पर देवरी पुलिस इसे अनसूना कर रही है जो सीधे न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए पर पुलिस इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है। साथ ही जब न्यायालय से साक्ष्य के लिए केस डायरी की मांग की जाती है तो पुलिस 90 और 60 दिनों का इंतजार करती है। जमानत आवेदन के लिए पड़ने वाली तारीख से न्यायालय का कीमती समय बर्बाद होता है। साथ ही बंदी के अधिकारों का हनन भी होता है। इस पर अपर लोक अभियोजक ने बताया कि देवरी पुलिस को पहले पत्र देकर केस डायरी की मांग की गई। बाद में लगातार चार बार वायरलेस से सूचना भेजी गई। लोक अभियोजक ने पुलिस को भेजे गए पत्र और वायरलेस की कापी देते कहा कि वे लाचार है। इस तरह के कई जमानत के मामले न्यायालय में केस डायरी के लिए लंबित हैं। कई अग्रिम जमानत के मामले में सुनवाई करीब दस माह तक से लंबित है जिससे लंबित मामले न्यायालय पर अनावश्यक बोझ बढ़ा रहे हैं।

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