20 दिनों बाद सीडब्ल्यूसी के समक्ष नवजात को किया गया प्रस्तुत

संवाद सहयोगी गढ़वा काडी थाना क्षेत्र के सरकोनी गाव में 20 दिनों से अवैध संरक्षण मे रखी गई न

By JagranEdited By: Publish:Tue, 24 Nov 2020 03:04 PM (IST) Updated:Tue, 24 Nov 2020 03:50 PM (IST)
20 दिनों बाद सीडब्ल्यूसी के समक्ष नवजात को किया गया प्रस्तुत
20 दिनों बाद सीडब्ल्यूसी के समक्ष नवजात को किया गया प्रस्तुत

संवाद सहयोगी, गढ़वा : काडी थाना क्षेत्र के सरकोनी गाव में 20 दिनों से अवैध संरक्षण मे रखी गई नवजात बच्ची को काडी पुलिस ने सोमवार को पालक राहुल सिंह व उनकी पत्नी के साथ सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मामले में पालक परिवार का बयान दर्ज करते हुए सीडब्ल्यूसी ने नवजात को 26 नवंबर तक उसी परिवार के रोहित सिंह की पत्नी खुशबू देवी के संरक्षण में दे दिया है। बताते चलें कि काडी थाना क्षेत्र के डेमा गाव के द्वारपाल बाबा स्थान के समीप अरहर के खेत में 3 नवंबर 2020 को नवजात बच्ची को लावारिस हालत में पाया गया था। इसके पश्चात सरकोनी गाव के निस्संतान राहुल सिंह उसे पालन करने के लिए ले गए थे। सीडब्ल्यूसी के समक्ष दिए बयान में पालक परिवार ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन लोगों ने नवजात का जीवन बचाने का काम किया है। इसे लेकर 4 नवंबर को ही काडी थाना प्रभारी को लिखित सूचना दे चुके हैं। बच्ची को उनसे जबरन लिया जाएगा तो न्यायपीठ के समक्ष आत्महत्या कर लेंगे। इस मामले में सीडब्ल्यूसी को पालक परिवार ने दावापत्र आवेदन भी दिया है। साथ ही सभी तरह के विधिक संदर्भो का अनुपालन करने का शपथ पत्र भी दिया है। काडी थाना प्रभारी को किया शोकाज

नवजात बच्ची को 22 दिनों तक जिला बाल संरक्षण समिति के समक्ष नहीं प्रस्तुत कराने को लेकर काडी थाना प्रभारी को शोकॉज किया गया है। सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन उपेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि नवजात बच्ची के मामले में उपायुक्त के आदेश का भी पुलिस द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। उपायुक्त कार्यालय के पत्राक 1195 दिनाक 5 नवंबर 2020 द्वारा नवजात को जिला बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत कराने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी काडी पुलिस ने उपायुक्त के आदेश का अनुपालन करने में विलंब किया है। इसे लेकर काडी थाना प्रभारी को शोकॉज करते हुए उन्हें 24 घटे के भीतर स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि काडी थाना प्रभारी के विरुद्ध राज्य इकाई को भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। नवजात के जैविक माता-पिता की खोजबीन को ले डीसीपीओ को निर्देश

सीडब्ल्यूसी ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को नवजात बच्ची के जैविक माता-पिता की खोज के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने का आदेश दिया है। साथ ही जैविक माता पिता के मिल जाने पर उन्हें सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। वहीं चाइल्डलाइन भवनाथपुर को नवजात बच्ची के मामले में सामाजिक जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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