10 दिनों से प्रभार में चल रहा है गढ़वा थाना

बिना इजाजत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को आरोपित बनाने का आरोप जांच प्रतिवेदन और एसपी की अनुशं

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 06:38 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 06:38 PM (IST)
10 दिनों से प्रभार में चल रहा है गढ़वा थाना
10 दिनों से प्रभार में चल रहा है गढ़वा थाना

बिना इजाजत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को आरोपित बनाने का आरोप

जांच प्रतिवेदन और एसपी की अनुशंसा पर की गई है कार्रवाई

संवाद सहयोगी, गढ़वा : गढ़वा थाना पिछले 10 दिनों से प्रभारी थाना प्रभारी के भरोसे चल रहा है। जानकारी के अनुसार आठ अप्रैल को थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। राजीव कुमार सिंह को निलंबित करने की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि गढ़वा थाना कांड संख्या 315,2021 दिनांक तीन अप्रैल 2021 धारा 409, 420 भादवि में वादिनी रबीना बीबी, पति मो. फरीद अंसारी कल्याणपुर द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त दिनेश कुमार मिश्रा तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गढ़वा, अभिषेक श्रीवास्तव रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट गढ़वा व संकेत दूबे पेशकार सिविल कोर्ट के विरूद्ध दैनिकी वेतन भोगी कर्मचारी की नौकरी देने एवं दिलवाने के नाम पर कुल 12 लाख रुपये गठने एवं नौकरी न मिलने के उपरांत पैसा वापस करने का भरोसा देकर वादिनी की इज्जत लूटने के बाबत टंकित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विदित है कि दिनेश कुमार मिश्रा तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गढ़वा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिली के निर्देशानुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश झारख्ड उच्च न्यायालय रांची से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदिका रबीना बीबी द्वारा समपर्ति टंकित आवेदन में दो अलग- अलग तिथियों को हस्ताक्षर किया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार पुनि राजीव कुमार सिंह पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी गढ़वा द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो इनकी लापरवाही को परिलक्षित करना है। इसलिए एसपी अनुशंसा पर निलंबित किया जाता है।

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