शिविर में व्यवसायियों ने लाइसेंस के लिए दिए आवेदन
संवाद सूत्र श्री बंशीधर नगर (गढ़वा) अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को नगर पंचा
संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा): अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को नगर पंचायत व श्री बंशीधर नगर प्रखंड के खाद्य सामग्री के कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन व अनुज्ञप्ति देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 12 लाख रुपये से अधिक के टर्न ओवर वाले तीन खाद्य सामग्री के व्यवसायियों ने अनुज्ञप्ति व 12 लाख रुपये से कम टर्न ओवर वाले 10 खाद्य व्यवसायियों के द्वारा निबंधन के लिए आवेदन के साथ जरूरी कागजात जमा किए। इसमें 12 लाख रुपये से कम टर्न ओवर वाले छह ठेला खोमचा दुकानदारों को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार के द्वारा तत्काल निबंधन कर प्रमाण पत्र दिया गया। उपस्थित खाद्य सामग्री के कारोबारियों को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने कहा कि सभी तरह के खाद्य सामग्री के कारोबारियों को लाइसेंस व निबंधन सक्षम प्राधिकार से लेना वैधानिक अनिवार्यता है। बिना वैद्य अनुज्ञप्ति धारित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6 माह के कारावास की सजा व 5 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। वहीं अधिकारियों को झूठा सूचना देने पर 3 माह का कारावास या दो लाख रुपये का जुर्माना तय है। मिलावटी सामान रखने व बेचने पर 2 से 10 लाख रुपये का जुर्माना है। खाने के सामान में काक्रोच, पिन, चींटी व अन्य अखाद्य सामग्री पाए जाने पर एक लाख रुपये जुर्माना निर्धारित है। अधिकारियों के द्वारा जांच के लिए सैंपल लेने से रोकने पर एक लाख रुपये जुर्माना व 3 महीने का कारावास का प्रावधान है। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी अजय कुमार तिर्की, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार, नगर प्रबंधक रवि कुमार, उपेंद्र कुमार, शुभम कमल सहित खाद्य कारोबारी उपस्थित थे।