11 लाख से अधिक कीमत का बालू जब्त

नदियों का सीना छलनी कर रहे माफिया इन दिनों जिले में बड़े पैमाने पर बालू की खोदाई कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 09:05 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 09:05 PM (IST)
11 लाख से अधिक कीमत का बालू जब्त
11 लाख से अधिक कीमत का बालू जब्त

नदियों का सीना छलनी कर रहे माफिया इन दिनों जिले में बड़े पैमाने पर बालू की खोदाई कर रहे हैं। उपायुक्त के सख्त निर्देश के बावजूद इन पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। हालांकि, विभागीय कार्रवाई जारी है। इस क्रम में रविवार को रामगढ़ प्रखंड के लतबेरवा पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बड़ी सफलता हाथ लगी। अवैध रूप से भंडारित 6500 घन वर्ग फीट बालू जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत 11 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि बालू के भंडारण की सूचना देने वाले मुखबिर से बीडीओ यह नहीं जान पाए कि बालू किसने रखा है।

बारिश के दिनों में नदियां बालू जमा करती हैं। नदियों के जीवन व पर्यावरण के लिहाज से यह बेहद अहम है। यही वजह है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 'एनजीटी' ने बालू के खनन पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री से लेकर उपायुक्त तक बालू का अवैध खनन पूरी तरह रोकने के लिए जोर लगाए हैं, लेकिन बालू माफिया नदी तो खोद ही रहे हैं। बालू की रायल्टी के तौर पर मिलने वाला राजस्व भी हड़प जा रहे हैं, जिससे रोजाना लाखों रुपये की क्षति हो रही है।

पिछले दिनों उपायुक्त ने सख्त तेवर दिखाया है, तो अधिकारी भी धरपकड़ तेज किए हैं। रविवार शाम चार बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने हंसडीहा थाना पुलिस के सहयोग से रामगढ़ प्रखंड के लतबेरवा पंचायत के ठाड़ी लक्ष्मीपुर रेलवे क्रासिग के पास भंडारित बालू जब्त किया। साथ ही, इस मामले में अज्ञात बालू माफिया के खिलाफ हंसडीहा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई में बालू माफिया का अज्ञात होना बड़े सवाल खड़ा कर गया। छापामार कार्रवाई में बीडीओ के साथ हंसडीहा थाना पुलिस भी थी। एक मिनट के लिए बीडीओ माफिया के नाम की गुप्त सूचना से अनजान तो हो सकते हैं, लेकिन पुलिस तंत्र कैसे अनभिज्ञ है। जबकि, बीट पुलिस की तैनाती चप्पे-चप्पे पर होती है।

कार्रवाई के बाबत बीडीओ ने कहा कि जब्त किए गए बालू को हंसडीहा थाना प्रभारी ने चौकीदार के जिम्मे कर दिया गया है। बीडीओ ने बताया कि अवैध बालू का कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। बीडीओ ने कहा कि जल्द ही रामगढ़ के अन्य घाटों पर भी छापामारी की जाएगी। पचास गुना जुर्माना का प्रविधान

बालू के लिए खनन विभाग घन वर्ग फीट की दर से रायल्टी वसूल करता है। यदि कहीं अवैध खनन किया हुआ बालू पकड़ा जाता है, तो खनन विभाग रायल्टी का पचास गुना तक जुर्माना लगाता है। इसके अलावा पर्यावरण क्षति के रूप में 50 गुना तक जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि एक घन वर्ग फीट बालू की रायल्टी एक रुपये होती है, तो उस पर प्रशासन रायल्टी समेत 101 रुपये जुर्माना वसूल कर सकता है। जिस मात्रा में बालू बरामद हुआ है। इस पर रायल्टी व जुर्माना लाखों रुपये में पहुंच जाता। यही वजह है कि छापामारी में अधिकारियों के हाथ माफिया नहीं लगते है। इस प्रकार वह सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं।

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